मासूम की सुई चुभाकर हत्या, मां और प्रेमी दोषी, फांसी की सजा दी कोर्ट ने
बंगाल मिरर, एस सिंह(क्राइम रिपोर्टर) : पुरुलिया जिले के बहुचर्चित सूइ कांड में बच्ची की हत्या के आरोप में बच्ची की मां और उसके प्रेमी को अदालत ने दोषी मानते हुये फांसी की सजा सुनाई। चार साल पहले हुए इस लोमहर्षक कांड में पुरुलिया की मंगला गोस्वामी एवं उसके प्रेमी सनातन गोस्वामी ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साढ़े तीन साल की बच्ची उनके ‘प्यार’ की ‘बाधा’ बन रही थी। इसलिए मां और उसके ‘प्रेमी ने उसे हटाने का फैसला किया। पुरुलिया
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