बंगाल में नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी ःआनलाइन क्लास करने से नहीं रोक सकते स्कूल, ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर शुल्क नहीं लेने का निर्देश
बंगाल मिरर, दीपक शर्मा, कोलकाता ः लॉकडाउन के दौरान स्कूलों की मनमानी रोकने तथा वित्तीय संकट झेल रहे अभिभावकों के हितों को ध्यान में रखकर राज्य के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव मनीष जैन ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये हैं। इस निर्देश में कहा गया कि राज्य में जो भी स्कूल हैं वह 2020-21 में ट्यूशन फीस में किसी तरह की वृद्धि नहीं कर सकते है। इसके साथ ही फीस भुगतान में अगर विलंब होता है तो मानवता के आधार पर स्कूल इसमें भी सहयोग करेंगे। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन इस लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पोर्टस, एक्सट्रा को-क्यूरीकूलर गतिविधियाों के लिए शुल्क नहीं ले सकते हैं। इस दौरान विद्यार्थियों को जो सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है, उसके लिए ही शुल्क लिया जाये। इस शिक्षा सत्र में किसी तरह का नया शुल्क भी नहीं लागू किया जायेगा। लॉकडाउन में आर्थिक संकट के कारण अगर कुछ विद्यार्थी शुल्क भुगतान नहीं कर पाये हैं, तो उन्हें आनलाइन क्लास करने या अन्य सेवायें लेने से रोका नहीं जा सकता है। यह निर्देश राज्य के सभी स्कूलों को भेजकर इसे लागू करने के साथ ही सात दिनों के अंदर स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। अभिभावकों ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है। गौरतलब है कि शिल्पांचल में भी दिल्ली पब्लिक स्कूल, संत ज्यूड्स स्कूल, इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में बीते दिनों अभिभावकों ने विरोध जताया था।