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UNLOCK 4 NEWS : 7 से चलेगी मेट्रो, 21 सितंबर से ढेर सारी राहत

बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता ः अनलॉक 4 ( UNLOCK 4) को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओऱ से दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अनलाक 4 में जहां कुछ राहत दी गयी है, वहीं कुछ पाबंदियां अब भी जारी रहेगी। कंटनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक जारी रहेगा। वहीं राज्य सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर केन्द्र सरकार से सलाह के बिना स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं करने का निर्देश दिया गया है विस्तृत जानकारी लिए इस लिंक पर जा सकते हैं https://mha.gov.in/sites/default/files/DO_Lr_Unlock4_29082020.pdf

7 सितंबर से चलेंगी मेट्रो

7 सितंबर से मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हो सकता है। इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय (MOHUA), रेल मंत्रालय को गृह मंत्रालय के साथ बातचीत कर दिशा निर्देश तैयार करने को कहा गया है। इसके लिए (MOHUA) को Standard Operation Procedure(SOP) तैयार करने को कहा गया है।

सौ लोगों की भीड़ तक के आयोजनों को 21 से अनुमित

इसके साथ ही वैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, खेलकूद, धार्मिक तथा मनोरंजन की गतिविधियों को 21 सितंबर से आयोजित करने की अनुमति मिलेगी, जिसमें अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इन आयोजनों में मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वाश का इस्तेमाल तथा सोशल डिस्टेंस का पालन जरूरी होगा। इसके सात ही ओपेन एयर थियेटर की अनुमति 21 सितंबर से दी जायेगी।

30 तक बंद रहेंगे स्कूल, कालेज

निर्देश में कहा गया है कि स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग आदि 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। नियमित कक्षायें फिलहाल 30 सितंबर तक बंद रहेगी। आनलाइन एवं डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा दें। कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में 21 सितंबर से शिक्षण संस्थानों में 50 फीसदी शिक्षक एवं कर्मियों को आनलाइन क्लास के लिए बुला सकेंगे। वहीं कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों स्वेच्छा के आधार पर स्कूल में बुला सकेंगे। लेकिन इसके लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी होगी। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट वाले संस्थान भी 21 सितंबर से प्रशिक्षण दे सकेंगे। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन से जुड़े प्रशिक्षण संस्थान खुल जायेंगे। उच्च शिक्षा के तकनीकी एवं पेशेवर शिक्षा से जुड़े लैब एवं प्रशिक्षण कार्यों को भी अनुमति मिलेगी।

नहीं खुलेंगे सिनेमा हाल, मनोरंजन पार्क, स्वीमिंग पुल

30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही सिनेमा हाल, मनोरंजन पार्क, स्वीमिंग पुल को भी 30 सितंबर तक खोलने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं जिला प्रशासन तय करेगा कि कहां कंटेनमेंट जोन होगा

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