आसनसोल में दुष्कर्मी को आजीवन कारावस की सजा
कन्यापुर में दिव्यांग युवती से किया था दुष्कर्म, 2 साल चले मामले में साबित हुआ दोषी



बंगाल मिरर, राजा बनर्जी, आसनसोल : दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी साबित होने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आसनसोल जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश कौशिक भट्टाचार्य ने शुक्रवार को दो साल तक चले मामले के बाद फैसला सुनाया। आसनसोल नॉर्थ पुलिस इलाके के कन्यापुर के निवासी देबाशीष बाउरी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई ।

न्यायाधीश ने आज के फैसले में यह भी कहा कि दोषी व्यक्ति को 20,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। शिवनाथ रॉय इस मामले में सरकारी वकील या पीपी थे।पुलिस सूत्रों ने बताया कि 19 वर्षीय दिव्यांग युवती आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के कन्यापुर इलाके में 15 जुलाई 2016 की सुबह गांव के तालाब में स्नान करने गई थी। उसी समय, उसी गाँव के निवासी देबाशीष बाउरी, उसको जबरन तालाब से उठाकर पास के जंगल में ले गया। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब युवती की चाची तालाब में गई, तो उसने उसे देखा। उसके चिल्लाने पर देबाशीष भाग गया। पीड़िता के परिवार की ओर से पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी।
पुलिस ने उसी दिन देबाशीष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की एक विशिष्ट धारा के तहत मामला दर्ज किया। लड़की का आसनसोल जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया।
शुक्रवार को सरकारी वकील शिवनाथ रॉय ने कहा कि मामले में 19 गवाहों ने जज के सामने गवाही दी। मुकदमे के दौरान आरोपी को जेल से रिहा नहीं किया गया था। सभी सुनवाई के बाद, जिला न्यायाधीश कौशिक भट्टाचार्य ने गुरुवार को देबाशीष बाउरी को दोषी ठहराया। इस दिन, उन्होंने आजीवन कारावास के फैसले की घोषणा की।