ASANSOL

Coal Smuggling Case : लाला-रत्नेश की संपत्ति कुर्की पर फैसला 18 को

बंगाल मिरर, एस सिंह (क्राइम रिपोर्टर), आसनसोल: Coal Smuggling Case :आसनसोल हज़ारो करोड़ के कोयला तस्करी मामले में मुख्य आरोपी अनूप माजी उर्फ लाला एवं उसका सहयोगी तथा ट्रांसपोर्टर रत्नेश बर्मा के खिलाफ आसनसोल सीबीआई अदालत द्वारा 11 जेनुअरी 2021 को जारी कुर्की जब्ती की तिथि 11 फरवरी 2021 को समाप्त हो रही थी ।

11 फरवरी 2021 को आरोपित रत्नेश बर्मा कीओर से वकील शेखर चंद्र कुंडू एवंग लाला उर्फ अनूप माझी की ओर से कोलकाता हाई कोर्ट से आये वकील कुणाल गांगुली एवंग अब्दुल रकीब ने अपना पक्ष रखा तथा सीबीआई की ओर से वकील राकेश कुमार ने भी अपना पक्ष रखा दोनो पक्षो को सुनने के उपरांत आसनसोल सीबीआई की जज जय श्री बनर्जी ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा तथा मामले की अगली तिथि 18 फरवरी 2021 को रखा ।

Coal Smuggling Case

बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए वकील शेखर चंद्र कुंडू ने कहा कि जहाँ मामला संख्या आर सी टी 22 /20 में आरोपित लाला उर्फ अनूप माझी एवंग रत्नेश बर्मा के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी का परवाना जारी किया था एवंग उन्हे भगोड़ा घोषित किया था लेकिन वारंट के तामील होने की सूचना अदालत में नही आई कि आखिर कोर्ट द्वारा आरोपितों के खिलाफ जारी गैर ज़मानती वारंट की स्तिथि अदालत में पेश नही किया गया। इसलिए अदालत में जब तक वारंट की तामील होने की सूचना नही आने पर अदालत द्वारा जारी 82 सी आर पी सी जो कुर्की ज़ब्ती के प्रथम चरण की प्रक्रिया नही हो सकती है ।

वारंट को रिकॉल किया जाए

उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा आरोपित लाला उर्फ अनूप माझी तथा रत्नेश बर्मा के खिलाफ जारी वारंट को रिकॉल किया जाए एवंग कुर्की ज़ब्ती की प्रक्रिया को अदालत अबिलम्ब रोक लगाए जवाब में सीबीआई के वकील राकेश कुमार ने कहा कि कोर्ट द्वारा जारी वारंट एक दम सही प्रक्रिया है एवंग आरोपित लाला तथा रत्नेश बर्मा के खिलाफ जारी वारंट को तामील करने का अधिकार कोर्ट को है एवंग सीबीआई आरोपितों को गिरफ्तार भी कर सकती है।

उन्होंने कहा कि आरोपित अनूप माझी उर्फ लाला जिसके खिलाफ वारंट पेंडिंग गिरफ्तारी से बचने के लिए वह अपने वकील को अपने सिग्नेचर का वकालतनामा ना देकर अपने एक रिश्तेदार को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर अपने वकील के माध्यम से आज अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जो कानूनन अवैध है एवंग क्रिमिनल मामलों में ऐसा नही होता है यह सिविल मामलों में हो सकता है

सीबीआई ने अदालत का निर्देश मानते हुए 11 जेनुअरी 2021 को आरोपित लाला उर्फ अनूप माझी के पुरुलिया स्तिथ भमुरिया गाँव के आवास पर कुर्की जब्ती का नोटिस 82 सी आर पी सी के तहत चिपकाया था एवंग रत्नेश बर्मा के बर्नपुर स्तिथ बर्टोरिया में भी वही नोटिस कानून सम्बद्ध धाराओं के तहत ही चिपकाया गया था एवंग उन्हे भगोड़ा रहने पर सीबीआई को उनकी कुर्की जब्ती के प्रक्रिया में कही कानूनन कही भूल नही है।

Coal Smuggling Case : इसीएल अधिकारी भी हैं मामले में आरोपी

आसनसोल सीबीआई के कोलकाता ने कोयला तस्करी के हज़ारों करोड़ के मामले में मामला संख्या आर सी टी 22/20 में सीबीआई ने पहले चरण में 6 लागों को आरोपित किया था जिंसमे अमित कुमार धर जीएम इसीएल, एरिया जयेश चंद्र राय जीएम , तन्मय दास मुख्य सुरक्षा अधिकारी, धनंजय राय सिक्योरिटी अफसर देबाशीष मुखर्जी सिक्योरिटी प्रभारी इसीएल एवं अनूप माझी उर्फ लाला बाद में जाँच के क्रम में बर्नपुर के बरतोरिया निवासी रत्नेश बर्मा का नाम प्रकाश में आया जो लाला के कोयला का ट्रांसपोर्टिंग देखता था ।

सीबीआई आसनसोल कोर्ट ने दिसंबर 2020 में रत्नेश बर्मा एवंग अनूप माझी उर्फ लाला के भगोड़ा घोषित कर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया एवंग 11 जेनुअरी 2021 को दोनो के खिलाफ कुर्की ज़ब्ती की प्रक्रिया के पहले चरण का 82 सी आर पी सी के तहत नोटिस जारी किया जिसे सीबीआई ने दोनों के आवास पर चिपकाकर उन्हें 11 फरवरी 2021 तक हाज़िर होने का निर्देश दिया इसके बाद सीबीआई की अर्ज़ी पर 11 जेनुअरी 2021 को आसनसोल सीबीआई अदालत ने कोयला तस्करों के आवासों एवंग प्रतिस्थानों पर छापा मारने का सीबीआई को अधिकार दिया तब सीबीआई ने राज्य में लाला उर्फ अनूप माझी के सारे प्रतिष्ठान एवंग आवास में छापेमारी की थी ।

रानीगंज में नारायण , सुजीत उर्फ कालू , गौर एवं जयदेब के सारे प्रतिष्ठान तथा आवास पर छापेमारी की थी ।इसके बाद सीबीआई की अर्ज़ी पर आसनसोल सीबीआई अदालत ने कोलकाता के कोयला कारोबारी अमित एवंग नीरज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

Coal Smuggling Case : अमित और नीरज भी किए जा सकते हैं भगोड़ा घोषित

15 जेनुअरी 2021 को इस वारण्ट को लेकर सीबीआई ने कोलकाता में आरोपित नीरज एवंग अमित के आवास एवंग प्रतिष्ठान पर छापेमारी की थी । लेकिन वो सीबीआई के हाथ नही लगे थी बहुत जल्द सीबीआई आरोपित नीरज एवंग अमित के खिलाफ आसनसोल सीबीआई अदालत में अर्ज़ी देकर उन्हें भगोड़ा घोषित जरने के बाद उनके खिलाफ कुर्की ज़ब्ती की प्रक्रिया में जाएगी इस मामले में सीबीआई ने कई गवाहों के कलमबंद गवाही भी अदालत में दर्ज कराई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *