CMPF घोटालेबाजों को CBI कोर्ट में सजा
बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल: CMPF घोटालेबाजों को CBI कोर्ट में सजा. आसनसोल कोल् माइंस प्रोविडेंट फण्ड CMPF में हुए कोल श्रमिकों के खाते से 4 लाख के फर्जी घोटाला साबित हो जाने पर बुधवार को असांसोल सीबीआई CBI अदालत ने तत्कालीन सीएमपीएफ कर्मचारी डीएनपी यादव, दिलीप सेनगुप्ता, तत्कालीन हरिपुर पोस्ट आफिस के पोस्ट मास्टर मंटू चरण मंडल एवं सिविलियन बीसी राय तथा अजय कुमार सिन्हा को हिरासत में लेकर पब्लिक करप्शन एक्ट 13 /2 एवंग 120 बी के तहत दोषी ठहराते हुए 7 साल की सज़ा एवंग 1 लाख का जुर्माना की सज़ा सुनायीं।
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अभियोजन सूत्रों के मूताबिक साल 2001 में इन आरोपितों ने सीएमपीएफ में कोल श्रमिकों के फर्जी कागजात के आधार पर 4 लाख का लोन निकाला था । साल 2007 में इस घोटाले के पर्दाफाश होने पर सीबीआई ने जाँच सुरु की थी एवंग 14 साल के बाद यह मामला अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँचा था तथा 30 गवाहों ने अदालत में गवाही दी इस मामले की सज़ा सीबीआई जज जयश्री बनर्जी ने सुनाई एवंग सीबीआई की ओर से राकेश कुमार ने पैरवी की थी।