आज से पाबंदी : विवाह समारोह पर रोक नहीं, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन, जानें क्या खुला-क्या बंद
बंगाल मिरर, आसनसोल : बंगाल में भी कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या के बीच ही राज्य सरकार की ओर से लोगों के लिए पाबंदियां शनिवार से लागू कर दी गई। इसके तहत बाजारों के खुलने के समय तय कर दिया गया है जबकि शॉपिंग मॉल बंद करने का निर्देश है।
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राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशिका में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और बार, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं, बाजारों के खुलने का समय तय कर दिया गया है। अब बाजार सुबह 7-10 बजे और शाम को 3-5 बजे के बीच खोलने की अनुमति दी गई है।
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लगी पाबंदियों से दवा की दुकानों, चिकित्सा उपकरणों की दुकानों और किराने की दुकानों को छूट दी गयी है। इसके अलावा होम डिलीवरी चालू रखी जाएगी। निर्देश में बताया कि राज्य में अगले आदेश तक सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों में लोगों के जुटने पर रोक रहेगी। विवाह समारोहों के लिए कोई रोक नहीं है। कोरोना गाइड लाइन पालन करना जरूरी।
क्या बंद
शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, स्पा।
क्या खुला
मेडिकल दुकान, मेडिकल उपकरण दुकान, किराना दुकान। जानें क्या खुला-क्या बंद