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Narada Case: 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट में रखने का निर्देश, वृहत्तर बेंच में अब होगी सुनवाई

बंगाल मिरर,  राज्य ब्यूरो, कोलकाता : नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में आरोपी मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री मुखर्जी , विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ में सशर्त अंतरिम जमानत देने को लेकर सुनवाई हुई, लेकिन खंडपीठ में मतभेद होने के कारण फिलहाल ये नेता हाउस अरेस्ट में रहेंगे। हालांकि दो सदस्यीय खंडपीठ में मतभेद के कारण मामले को अधिक संख्या वाले डिविजीन बेंच में सुनवाई के लिए भेजने का फैसला लिया गया। सुबह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ में सुनवाई शुरू हुई। 

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न्यायधीश अरिजीत मुखर्जी ने इन नेताओं की अंतरिम जमानत की मंजूरी दी, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने इस खारिज कर हाउस अरेस्ट में रखने का निर्देश दिया। इससे दोनों न्यायाधीश में मतभेद हुआ। उसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि अब तीन न्यायधीशों की खंडपीठ बनाई जाएगी। अब उस खंडपीठ इस संबंध में कोई निर्णय करेगा। हाउस अरेस्ट में रहने के दौरान यह लोग कार्यालय नहीं जा पायेंगे, मीडिया से बात नहीं करने का भी निर्देश दिया गया। अब दो बजे से वृहत्तर बेंच में सुनवाई की संभावना है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मामले की सुनवाई  शनिवार एवं रविवार को भी करने का सुझाव दिया। 


गौरतलब है  कि इस मामले की गुरुवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई के निर्धारित समय से कुछ घंटे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बयान जारी कर कहा कि अपरिहार्य कारणों से आज सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद शाम तक पता चला कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को दोपहर दो बजे होगी।


बुधवार को मामले की पूरी नहीं हुई थी सुनवाई


बता दें कि बुधवार को उच्च न्यायालय ने मामले को स्थानांतरित करने पर फैसला नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय ने बुधवार को नारद मामले में 4 दिग्गज नेताओं के जमानत स्थगन आदेश पर पुनर्विचार की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई की थी। बुधवार की सुनवाई के बाद मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी फिलहाल जेल की हिरासत में हैं। इनमें मंत्री सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी फिलहाल एसएसकेएम अस्पताल में चिकित्साधीन हैं, जबकि मंत्री फिरहाद हकीम फिलहाल प्रेसिडेंसी जेल में हैं।


सोमवार को नेताओं की हुई थी गिरफ्तारी


सीबीआई ने बीते सोमवार को सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। उसी रात हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी। मंगलवार को आदेश पर पुनर्विचार के लिए आवेदन किया था। सीबीआई ने बंगाल से मामले को दूसरे राज्य ले जाने का अनुरोध किया है। हालांकि बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया, कल कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सबकी नजर आज हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी है।

News Editor

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