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फर्जी वैक्सीन कांड में राज्य सरकार को राहत, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच से फिलहाल इंकार किया

बंगाल मिरर, राज्य ब्यूरो, कोलकाता :  कलकत्ता उच्च न्यायालय से फर्जी  वैक्सीन कांड में राज्य सरकार को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने  मामले की सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया। अदालत ने कहा कि वह इस समय राज्य की जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जरूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएंगे।कोलकाता में फर्जी वैक्सीन कांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति इंद्रप्रसन्ना मुखर्जी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध राय की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले का निपटारा कर दिया। वादी के वकील बिकाशरंजन भट्टाचार्य ने अदालत से कहा, “नकली टीकाकरण एक बड़ी साजिश है। उन्होंने साजिश की गहराई दिखाने के लिए सारदा मामले की सीबीआई जांच की ओर भी इशारा किया।


इसके जवाब में राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्त ने कहा, “कोरोना टीकाकरण के एक विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक अभिनेत्री की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि एक्ट्रेस की इजाजत नहीं ली गई। यदि हां, तो क्या प्रधानमंत्री पर कार्रवाई की जाएगी? राज्यपाल के साथ देवांजन के अंगरक्षक की तस्वीर है। क्या राज्यपाल को उसके लिए कठघरे में खड़ा किया जाएगा? क्या यही है हमारे देश का कानून?”


उन्होंने कहा, “देबांजन समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।” अब तक 50 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है. विशेषज्ञ की सलाह ली गई है. जांचकर्ता जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेंगे। यहां सिर्फ एक शख्स ने खुद को अलग तरह से लोगों के सामने पेश किया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद कहा, ‘कोर्ट राज्य की जांच में दखल नहीं दे रहा है. यह अपराध विरल है. यह आश्चर्यजनक है कि देवांजन ने ऐसा कैसे किया। अभी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है. जरूरत पड़ने पर भविष्य में सीबीआई जांच के आदेश दिए जा सकते हैं।

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