Diwali में आतिशबाजी पर रोक ! हाईकोर्ट का निर्देश
बंगाल मिरर, कोलकाता : Diwali में आतिशबाजी कलकत्ता हाई कोर्ट ने कलीपूजा और दिवाली पर सभी तरह के आतिशबाजी या पटाखे जलाने और बेचने पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इस त्योहार पर कोई आतिशबाजी नहीं किया जा सकता है। दीया ही जलाया जा सकता है। अदालत की टिप्पणियों के अनुसार, दिवाली, छठ या गुरु नानक के जन्मदिन जैसे त्योहारों को मनाने के लिए केवल दीया और मोमबत्तियां जलाई जानी चाहिए। इस स्थिति में, पटाखे को बेचने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? यह निर्णय आम जनता के हित में है। खरीदार, विक्रेता, निर्माता – सभी को सोचना होगा।”
कोर्ट ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है, लेकिन उनका परीक्षण कैसे किया जाएगा? कौन टेस्ट करेगा इसका बोर्ड के पास कोई जवाब नहीं है।
गौरतलब है कि इसके पहले पीसीबी द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक और छठ पूजा की सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई थी। मालूम हो कि पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा में पहले से ही पटाखों पर बैन लगा है। , पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाकर पटाखों की धर पकड़ शुरू कर दी है।
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