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Bagtui Massacre की जांच CBI को, हाईकोर्ट का निर्देश

बंगाल मिरर, कोलकाता : Bagtui Massacre की जांच CBI को, होईकोर्ट का निर्देश कलकत्ता उच्च न्यायालय ( Calcutta High Court ) ने रामपुरहाट मामले ( Rampurhat Violence ) की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि राज्य को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ सहयोग करना चाहिए। अदालत ने इसके बाद सीबीआई को त्वरित जांच करने का निर्देश दिया। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।

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उल्लेखनीय है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बोगटुई मामले में एक स्व-प्रेरित मामला दायर किया था। वहीं हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाओं की सुनवाई हुई. इससे पहले बुधवार को हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस या विशेष जांच दल (एसआईटी) को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट के लिए तलब किया था। 
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा, “हमने घटना का विस्तार से अवलोकन किया है। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने आखिरकार फैसला किया है कि मामले को सीबीआई को सौंपने की जरूरत है। न्याय व्यवस्था और समाज के लिए पारदर्शी जांच के जरिए सच्चाई को सामने लाना जरूरी है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए कोर्ट मामले को सीबीआई को सौंपना चाहती है। इसी के तहत राज्य सरकार को मामले को जल्द से जल्द सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया जा रहा है.


साथ ही हाईकोर्ट के आदेश के साथ ही राज्य द्वारा गठित सीट इस मामले में कोई जांच नहीं कर पाएगी। इसके अलावा सीबीआई सिर्फ ‘केस पेपर’ बनाने से नहीं रुकेगी। वह आरोपियों की पहचान करेगा और जरूरत पड़ने पर त्वरित सजा व गिरफ्तारी भी करेगा। अगली सुनवाई में यह बताना जरूरी होगा कि उनकी जांच में कितनी प्रगति हुई है। मामले में अगली सुनवाई 7 अप्रैल को तय की गई है।

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