Asansol : मासूम की हत्या में चाचा को उम्रकैद की सजा
बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : ( Asansol News Live Today ) आसनसोल में पांच साल पहले एक साल के भतीजे को तालाब में डूबाकर हत्या करने में दूर के रिश्ते का चाचा दोषी पाया गया । आसनसोल कोर्ट में करीब पांच साल से चल रहे हत्याकांड मामले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे 2) मनोज कुमार प्रसाद ने शुक्रवार को आरोपित चाचा बोदीनाथ टुडू को 14 गवाहों के साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया। सोमवार को जज ने सजा का ऐलान किया। मामले के मुख्य लोक अभियोजक पीपी स्वराज उर्फ बच्चू चट्टोपाध्याय ने कहा कि दोनों पक्षों के वकीलों के सवालों को सुनने के बाद दोषी बोदीनाथ टुडू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. साथ ही जज ने दस हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास होगी।
दोषी बोदीनाथ टुडू आसनसोल उत्तर थाने के दासपाड़ा का निवासी है।पुलिस सूत्रों के अनुसार बोदीनाथ टुडू के घर के पास ही बंगाल पाड़ा में उनके रिश्ते में भाई तपन टुडू का घर है । 19 अगस्त 2017 को मनसा पूजा थी। बोदीनाथ उस दिन तपन टुडू के घर आया । दोपहर के साढ़े तीन बजे वह तपन के एक साल के बेटे आकाश टुडू को घूमाने ले जाने की बात कहकर ले गया। एक घंटे बाद, बोदीनाथ नग्न और बेहोश आकाश को घर ले आया और बिस्तर पर लिटा दिया। बाद में घर वालों ने देखा कि आकाश मर चुका है। तपन टुडू ने इसके बाद आसनसोल उत्तर पुलिस थाना में लिखित शिकायत दर्ज कर पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने आकाश के शवका आसनसोल जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया।
पुलिस को पता चला कि आकाश की हत्या पानी में डुबाकर की गई है। पुलिस ने तब भादवि की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया और बोदीनाथ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सामने पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने बंगाल पाड़ा में एक तालाब के पानी में डुबोकर आकाश की हत्या की थी। पुलिस को तालाब के बगल के जंगल से आकाश के गंदे कपड़े और पैंट मिले। उसी दौरान पुलिस को वहां से एक शर्ट का बटन मिला। इसी तरह पुलिस ने बोदीनाथ के घर की तलाशी ली तो उसकी गंदी कमीज और पैंट मिली।मामले में मुख्य लोक अभियोजक स्वराज उर्फ बच्चू चट्टोपाध्याय ने कहा कि समय पर सबूतों के साथ सीडी जमा करने के कारण आरोपित को जमानत नहीं मिली थी। वह जेल में था।
इस मामले में कोर्ट में कुल 14 लोगों ने गवाही दी। पुलिस ने आकाश और बोदीनाथ के कपड़े और पैंट की फोरेंसिक जांच भी की। शुक्रवार को आसनसोल कोर्ट के जज एडीजे (2) मनोज कुमार प्रसाद ने बोदीनाथ टुडू को धारा 302 के तहत आकाश टुडू की हत्या का दोषी ठहराया।