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Jharkhand के तीन विधायकों की याचिका खारिज

बंगाल मिरर, एस सिंह : कलकत्ता हाईकोर्ट ने नोट बरामदगी मामले में गिरफ्तार झारखंड के तीन विधायकों की याचिका खारिज कर दी. तीनों व्यक्तियों ने अनुरोध किया कि तीनों विधायकों की कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की सीआईडी ​​की जांच के बजाय सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंप दी जाए। उनकी याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने आदेश दिया कि राज्य पुलिस घटना की जांच करेगी। न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने गुरुवार को सरकार की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

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झारखंड के तीन गिरफ्तार विधायकों की याचिका पर कोर्ट ने बुधवार को तत्काल सुनवाई की. कोर्ट से उनकी दलील थी कि सीआईडी ​​जांच को तत्काल निलंबित किया जाए। यदि आवश्यक हो, तो जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंप दी जानी चाहिए। वादी का दावा है कि जांच को राजनीतिक रूप से प्रभावित किया जा रहा है। सियासत का रंग अब शुरू हो चुका है. एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी जा रही है। इसे राज्य पुलिस की वेबसाइट पर भी अपलोड नहीं किया गया था। वादी की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अयान भट्टाचार्य ने कहा कि काला धन अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि इसमें बेहिसाब धन है। सीआईडी ​​को घटना की जांच का कोई अधिकार नहीं है।

इसे देखते हुए गुरुवार की सुनवाई में सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि आरोपी कभी तय नहीं कर सकता कि कौन सी जांच एजेंसी जांच करेगी. सरकार द्वारा पूछताछ के बाद, अदालत की टिप्पणियां, राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियां, और जांच के हस्तांतरण के अनुरोध, पर्याप्त तर्क नहीं हैं। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने निर्देश दिया कि सीआईडी ही तीन गिरफ्तार कांग्रेस विधायकों की कारों से नकदी की बरामदगी की जांच करेगी। जांच किसी अन्य जांच एजेंसी को नहीं सौंपी जाएगी। अदालत अब राज्य पुलिस की जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

गौरतलब है कि झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों सहित पांच लोगों को पिछले शनिवार की रात हावड़ा में पंचला-रानीहाटी जंक्शन पर गिरफ्तार किया गया था। उनकी कार से 49 लाख 98 हजार टका बरामद किया गया। राज्य पुलिस ने तीन विधायकों राजेश कच्छप, नमन बिक्सल कोंगारी और इरफान अंसारी को पैसे के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर चंदन कुमार और कांग्रेस नेता कुमार प्रतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में ‘बड़ी साजिश’ होने का दावा करते हुए सीआईडी ​​ने जांच शुरू की। झारखंड के वो तीन विधायक सीआईडी-जांच के खिलाफ कोर्ट गए थे. वह याचिका गुरुवार को खारिज कर दी गई।

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