Asansol CBI कोर्ट में कोयला तस्करी मामले में 10 कारखाना निदेशक समेत 25 को हाजिर होने का नोटिस
बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : सीबीआइ (CBI ) ने कोयला तस्करी ( Coal Smuggling Case ) मामले में प्राथमिक आरोप पत्र पेश किया था। सीबीआइ के जांच अधिकारी द्वारा सीबीआइ की विशेष अदालत को सौंपे गए 149 पन्नों के आरोपपत्र में 41 लोग नामजद हैं। इसमें से 25 नामजद आरोपितों को नोटिस जारी कर उन्हें 18 अगस्त को आसनसोल में सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश होने को कहा गया है। यह नोटिस उन कंपनियों और उनके निदेशक स्तर के अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। जो मामले में आरोपित हैं।
सीबीआइ ने दायर प्राथमिक चार्जशीट में दावा किया है कि उक्त कंपनी अवैध कोयला खरीदती थी। इसके अलावा 15 लोग वह है जो विभिन्न रूप से अवैध कोयला कारोबार से जुड़े थे। सभी को 18 अगस्त को पेश होने के लिए तलब किया गया है। हालांकि, जिन लोगों को यह नोटिस भेजा गया , उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हालांकि, सीबीआइ के इस प्राथमिक चार्जशीट में किसी भी राजनीतिक दल के नेता और पुलिस अधिकारी का नाम नहीं है। इन 20 महीनों में सीबीआइ ने 41 में से 13 लोगों को गिरफ्तार किया है।
चार्जशीट में नामजद लोगों में आरोपित अनूप माजी उर्फ लाला है, जिसे सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के कारण सीबीआइ ने गिरफ्तार नहीं किया है। बिकाश मिश्रा, जो कोलकाता की प्रेसीडेंसी जेल में हैं।सीबीआइ ने इस चार्जशीट में दो आरोपितों विनय मिश्रा और रत्नेश उर्फ रत्नेश्वर वर्मा को भगोड़ा दिखाया है। इस चार्जशीट में लाला के करीबी चार कोयला कारोबारियों के नाम भी शामिल हैं, जो जमानत पर हैं। जिसमें कोयला कारोबारी जयदेव मंडल, नारायण खरका उर्फ नारायण नंदा, नीरद मंडल और गुरुपद मांझी है। इसमें से गुरुपद को ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है। इसके अलावा ईसीएल के आठ अधिकारियों के नाम है, जिन्हें पिछले माह गिरफ्तार किया गया था । जो आसनसोल विशेष सुधार गृह में हैं। इसमें सुशांत बनर्जी, अभिजीत मल्लिक, तन्मय दास, सुभाष चंद्र मैत्रा, मुकेश कुमार, देबाशीष मुखोपाध्याय, रिंकू बेहरा और सुभाष मुखोपाध्याय हैं। इनकी जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई की तारीख 16 अगस्त है।