ED नोटिस के खिलाफ मंत्री मलय गये हाईकोर्ट, विशेष बेंच में होगी सुनवाई
ईडी ने कोर्ट को कहा उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे
बंगाल मिरर, एस सिंह : ( Coal Smuggling Case ) ईडी ( Enforcement Directorate ) द्वारा कोयला तस्करी मामले में बार-बार समन जारी किए जाने के बाद मलय घटक ( Moloy Ghatak ) ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए बनी विशेष बेंच में होगी। भले ही मलय तलब किए जाने के बावजूद पेश नहीं हुए, लेकिन ईडी ने अदालत को मौखिक आश्वासन दिया कि फिलहाल उनके खिलाफ गिरफ्तारी जैसा कोई दमनकारी कदम नहीं उठाया जाएगा।पिछले साल सीबीआई ने कोयला तस्करी मामले में मलय घटक के कोलकाता और आसनसोल स्थित आवासों पर छापेमारी की थी। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था। एक बार वह दिल्ली आये और ईडी के जांचकर्ताओं से मिले। हाल ही में ईडी ने उन्हें फिर से समन भेजा था लेकिन मलय नहीं आए। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में केस दायर किया।




मलय की तरफ से वकील फारूक एम रज्जाक और सायनदीपपहाड़ी ने तर्क दिया कि मलय खुद एक वकील हैं। वह राज्य के कानून मंत्री हैं। वह इस मामले में आरोपी नहीं है। एक बार जांचकर्ताओं का सामना कर चुके हैं। जो भी दस्तावेज मांगे गए थे, वह सब जमा भी कर दिए हैं। इसके बाद भी उन्हें छह-सात बार समन भेजा गया। ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता अनुपम शर्मा ने कहा कि मलय को तलब किया गया था लेकिन वह पेश नहीं हुए। मलय के वकील ने प्रतिवाद किया कि उन्हें उस दिन दिल्ली बुलाया गया था जब देश के राष्ट्रपति कोलकाता में थे। उन्हें उस दिन भी तलब किया गया था जिस दिन कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ली थी।जैसा कि न्यायमूर्ति दयाल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को एक विशेष पीठ में होगी, मलय के वकीलों ने मांग की कि ईडी को इस बीच मलय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
ईडी ने बताया कि कुछ नहीं किया जाएगा। वह आरोपी नहीं है। मलय के वकीलों ने कहा कि वे मामले से अपना नाम पूरी तरह से वापस लेने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय आए हैं। जस्टिस दयाल ने कहा, घरेलू स्तर पर ईडी वादा कर रही है कि सुनवाई से पहले गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. ईडी के मुताबिक केंद्र के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सवाल करेंगे कि मलय को सुनवाई के अगले दिन बार-बार क्यों तलब किया जा रहा है। सीबीआई और ईडी के सूत्रों के मुताबिक 2020 में कोयला तस्करी मामले की जांच शुरू होने के बाद मलय से मुख्य आरोपी अनूप माजी उर्फ लाला के कुछ दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ की जानी थी।
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