ASANSOL

Asansol : CBI कोर्ट में पेश हुआ लतीफ, शर्तों में राहत

बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल ( Asansol Live NewsToday In Hindi ) :  गौ तस्करी मामले में आरोपी अब्दुल लतीफ को  सशर्त जमानत बरकरार. हालांकि जमानत की शर्तों में कुछ ढील दी गई है। आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में अगली पेशी 20 मई को होगी। तब तक लतीफ को चार दिन में एक बार सीबीआई जांच अधिकारी से मिलना होगा। उस दिन पूछताछ होगी। आसनसोल स्पेशल कोर्ट के जज राजेश चक्रवर्ती ने सोमवार को यह फैसला सुनाया।

अब्दुल लतीफ 4 मई तक सात दिन की सुरक्षा में था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई नई सुनवाई नहीं हुई। गर्मी की छुट्टी से पहले आगे की सुनवाई की संभावना नहीं है। तो रक्षा कवच चलता रहेगा,  इसी तर्क के साथ लतीफ के वकील ने सीबीआई जज से पहले की शर्तों पर जमानत की मांग की. लेकिन जज ने कहा कि उनकी अदालत से लतीफ के नाम पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. तो आप उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते।  लतीफ को शर्तों के अधीन अस्थायी जमानत दी गई थी न कि बिना शर्त। हालांकि गौ तस्करी मामले के सीबीआई आईओ इस दिन कोर्ट नहीं पहुंचे. न्यायाधीश ने सीबीआई के वकील से पूछा कि 27 अप्रैल को आदेश दिए जाने के तीन दिन बाद लतीफ को सीबीआई जांच अधिकारी से मिलना था। क्या यह पूछताछ काफी है या और पूछताछ की जरूरत है? सीबीआई के वकील का कहना है कि 3 दिन बाद की पूछताछ काफी है।

 दूसरी ओर, लतीफ के वकील ने अनुरोध किया कि बेहतर होगा कि उनसे सात दिनों में एक बार पूछताछ की जाए। तीन दिन बाद इलमबाजार से कोलकाता जाना थोड़ा मुश्किल है। न्यायाधीश ने फिर से लतीफ के वकील को चेतावनी दी कि गाय तस्करी सहित किसी भी अन्य आपराधिक मामले में लतीफ फिर से शामिल न हो।

गौरतलब हो कि लतीफ छह मई शनिवार को आसनसोल कोर्ट आया था। लेकिन एक वकील की मौत पर शोक के कारण सुनवाई नहीं हुई। लतीफ सोमवार सुबह आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पेश हुआ। सिर पर टोपी, चेहरे पर नकाब, आंखों पर चश्मा। उसने आज भी मीडिया से बचकर कोर्ट में प्रवेश करने की कोशिश की क्योंकि वह पहले भी दो बार मीडिया कैमरों से बच चुका था। अन्य दो दिनों की तरह लतीफ के बाउंसर कोर्ट परिसर में कैमरों को ब्लॉक करने के लिए थे. हालांकि लतीफ ने कैमरे के सामने अपना चेहरा नहीं खोला।गौ तस्करी मामले में आरोपी शेख अब्दुल लतीफ को सुप्रीम कोर्ट से अस्थाई संरक्षण मिला है. उस आदेश की प्रति के आधार पर लतीफ आसनसोल सीबीआई कोर्ट से सशर्त जमानत पर बाहर है। वह 27 अप्रैल को आसनसोल पहुंचा। उस दिन उन्हें सशर्त जमानत मिल गई थी। शर्त तीन दिन बाद सीबीआई के जांच अधिकारी से मिलने की थी। पासपोर्ट रखना होगा। इस दौरान उनका नाम गौ तस्करी समेत किसी भी असामाजिक गतिविधि से नहीं जुड़ा होना चाहिए। सुनवाई के अंत में अब्दुल लतीफ को सभी शर्तों पर 15 हजार रुपये जमा करने के एवज में जमानत मिल गई।
लेकिन सवाल उठाया गया है कि वह जमानत पर तो है लेकिन राजू झा हत्याकांड में अभी तक उससे एसआईटी या बर्दवान पुलिस ने पूछताछ नहीं की है। अब्दुल लतीफ का नाम गौ तस्करी के मामले में ईडी की चार्जशीट में है। नतीजतन, सीबीआई से अस्थायी राहत मिलने के बावजूद, गौ तस्करी मामले के आरोपियों में से एक शेख अब्दुल लतीफपर ईडी भी दबिश दे सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *