Calcutta Highcourt से राज्य चुनाव आयोग को डबल राहत
CBI जांच पर खंडपीठ की अस्थायी रोक, मानवाधिकार आयोग की याचिका खारिज
बंगाल मिरर, एस सिंह : पंचायत चुनाव दस्तावेज से छेड़छाड़ मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई में ऐसा कहा. जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्बा सिंह रॉय की खंडपीठ अगले सोमवार दोपहर 2 बजे इस मामले का फैसला सुनाएगी.














राज्य सरकार के एक कर्मचारी पर चुनाव दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। दोनों उम्मीदवारों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) ने नामांकन पत्र के साथ छेड़छाड़ की है। जस्टिस अमृता सिंह ने बुधवार को उस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए. जज ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई को 7 जुलाई को जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी.
राज्य और राज्य चुनाव आयोग ने गुरुवार को सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ का रुख किया। राज्य के वकील कल्याण बनर्जी ने इस मामले में शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया. न्यायमूर्ति बंद्योपाध्याय और न्यायमूर्ति सिंह रॉय की खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी.
बीडीओ पर उलुबेरिया-1 ब्लॉक की कश्मीरा बीबी और ओमजा बीबी के नामांकन पत्र को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप था, जो पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनना चाहती थीं. वादकारियों का आरोप है कि दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण इन उम्मीदवारों के नाम जांच से बाहर कर दिए गए। दावा है कि इसकी शिकायत बीडीओ से करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी. जस्टिस अमृता सिंह ने मामले की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया. खंडपीठ ने उस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी.
इससे पहले जस्टिस सिंह ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश को बरकरार रखा था और नगर निगम भर्ती भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था. कुंतल घोष पत्र मामले में भी तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से जस्टिस गंगोपाध्याय पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन जस्टिस सिंह ने बेंच बदलने के बाद भी फैसला बरकरार रखा.
वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव के संदर्भ में जहां एक के बाद एक फैसले राज्य पंचायत चुनाव आयोग के खिलाफ गए हैं, वहीं यह पहली बार है कि किसी मामले में आयोग के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस को खारिज कर दिया. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पंचायत चुनाव के नामांकन चरण के दौरान शोर के मद्देनजर स्वतःस्फूर्त कार्रवाई की थी। राज्य चुनाव आयोग को नोटिस दिया गया कि मानवाधिकार आयोग के विशेष पर्यवेक्षक के रूप में आयोग के डीजी (जांच) राज्य में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेंगे. इसके खिलाफ राज्य चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने शुक्रवार को उस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस को खारिज कर दिया. हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मानवाधिकार आयोग के डीजी संवेदनशील इलाकों की पहचान नहीं कर सकते. पिछले कुछ दिनों में राज्य चुनाव आयोग को बार-बार कानूनी लड़ाई के कारण अदालत में परेशानी का सामना करना पड़ा है. ऐसे में आयोग के पक्ष में यह पहला मामला है.
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