Asansol : राजस्व बढ़ाने को महत्वपूर्ण फैसले, टैक्स डिफॉल्टरों पर कसेगी नकेल
टैक्स बकायेदारों का होगा री एसेसमेंट, सीसी के लिए अब लगेंगे 5 हजार प्रति फ्लैट
बंगाल मिरर, आसनसोल : ( Asansol Latest News In Hindi ) आसनसोल नगरनिगम ( Asansol Municipal Corporation ) द्वारा बीते 4 अगस्त की बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये है। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार टैक्स डिफाल्टरों पर नकेल कसने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। 2016 से नगरनिगम में टैक्स की नई दरें लागू हुई है। जिन्होंने एडवांस टैक्स दिया है या जिन्होंने टैक्स नहीं भी दिया है। उनसे टैक्स का एरियर लिया जाएगा। टैक्स डिफाल्टरों को नोटिस जारी किया जायेगा। इसके लिए दो कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा। जो डिफाल्टरों को टैक्स बकाया का नियमित संदेश भेजेंगे। डिफाल्टरों की सूची सभी मेयर परिषद सदस्यों तथा बोरो कार्यालयों में दी जाएगी।




ट्रेड लाइसेंस एवं अन्य कार्यों के लिए आक्यूपाइड टैक्स लिया जाता था। अब इसके नियमों में भी बदलाव किया गया है। ईसीएल, रेल या सरकारी जमीन पर रहनेवाले से आक्यूपाइड टैक्स लिया जाएगा। आवासीय किराएदारों को मकान मालिक का एनओसी देना होगा वहीं जो बिना किराए के रहते हैं, उन्हें मजिस्ट्रेट एफिडेविट देना होगा। कामर्शियल के लिए लीज ए्ग्रीमेंट, रेंट अग्रीमेंट तथा मजिस्ट्रेट एफिडेविट, ईसीएल, रेल या सरकारी जमीन पर रहनेवाले को पार्षद का प्रमाणपत्र तथा मजिस्ट्रेट एफिडेविट देना होगा। सौ वर्ग फीट तक के लिए 500 रुपये, 101 से 500 के लिए 1000, 501 से 1000 के लिए 1500 तथा 1000 से अधिक के 2000 रुपये टैक्स देना होगा।
जिनलोगों ने 2015-16 के बाद से टैक्स का भुगतान नहीं किया है। उनके होल्डिंग के टैक्स री एसेसमेंट किया जाएगा। वहीं जिन्होंने 2015 -16 के बाद टैक्स दिया है। जब तक का टैक्स उन्होंने भुगतान किया। उसके बाद से री एसेसमेंट होगा। वहीं उसी दिन से अगर टैक्स बढ़ता है, तो वह लागू किया जाएगा।शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से शेड निर्माण के मामले सामने आने के बाद उस पर निगम ने जुर्माने की राशि बढ़ाई थी। लेकिन अब इसके मंजूरी के लिए भी शुल्क का प्रावधान किया गया है। कामर्शियल निर्माण के लिए एक सौ रुपये प्रति वर्ग फीट तथा आवासीय के लिए यह दर 25 रुपये प्रति वर्ग फीट होगी। फ्लैट के लिए कम्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अब 500 रुपये प्रति फ्लैट की जगह 5000 रुपये प्रति फ्लैट देने होंगे।