Confirm Ticket Cancellation Charges : रेलवे ने अपडेट किये नियम जान लें क्या है
बंगाल मिरर, आसनसोल : Confirm Ticket Cancellation Charges : रेलवे में प्रतिदिन करोड़ों रेलयात्री यातायात करते हैं। वहीं टिकटों के रद करने को लेकर शुल्क के नियमों को लेकर वह कभी – कभी कन्फ्यूज रहते हैं। पूर्व रेलवे की ओर से कन्फर्म टिकटों को रद किये जाने पर मिलने वाले रिफंड को लेकर अपडेट नियमों की जानकारी दी है। पूर्व रेलवे ने कन्फर्म टिकटों के नियमों की जानकारी नये सिरे से शेयर की है। सीपीआरओ कौशिक मित्रा ने बताया कि यात्री सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और स्पष्टता प्रदान करने के प्रयास में, पूर्वी रेलवे चार्ट तैयार होने से पहले कन्फर्म टिकटों के लिए अपनी रिफंड नीतियों पर विचार-विमर्श करता है। “यात्रियों को इन अपडेट नियमों के बारे में जागरूक होने और तदनुसार अपने रद्दीकरण की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है”।तत्काल प्रभाव से लागू अपडेट नियम इस प्रकार हैं:
यात्रा शुरू होने से 48 घंटे पहले रद्दीकरण :
एसी फर्स्ट क्लास या एक्जीक्यूटिव क्लास: न्यूनतम फ्लैट रद्दीकरण शुल्क ₹240 + जीएसटी काटने के बाद रिफंड
एसी 2-टियर या प्रथम श्रेणी: ₹200 + जीएसटी
एसी 3-टियर, एसी चेयर कार, या एसी 3-इकोनॉमी: ₹180 + जीएसटी
स्लीपर क्लास: ₹120 + जीएसटी
द्वितीय श्रेणी: ₹60 + जीएसटी
48 घंटे से 12 घंटे के बीच रद्दीकरण:
न्यूनतम फ्लैट रद्दीकरण शुल्क के अधीन, आधार किराए का 25% काटने के बाद रिफंड।
*12 घंटे से 4 घंटे तक के बीच रद्दीकरण*:
न्यूनतम फ्लैट रद्दीकरण शुल्क के अधीन, आधार किराए का 50% काटने के बाद रिफंड।
ट्रेन छूटने या खुलने के बाद रद्दीकरण : कोई रिफंड जारी नहीं किया जाएगा। यानि की ट्रेन खुल जाने के बाद अगर किसी भी आरक्षित टिकट को रद किया जाता है तो उसके बाद कोई राशि वापस नहीं की जायेगी।
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