Coal Smuggling Case : Asansol CBI कोर्ट में आरोप गठन नहीं हो पाया
दो आरोपी गैरहाजिर, अगली सुनवाई तीन जुलाई को, LALA समेत 41 आरोपित रहे मौजूद
बंगाल मिरर, आसनसोल, एस सिंह ( क्राइम रिपोर्टर ) ( Coal Smuggling Case) आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को कोयला तस्करी मामले में आरोप तय करने की तारीख तय थी। लेकिन इस दिन 3 आरोपियों के अनुपस्थित रहने के कारण इस मामले का आरोप गठित नहीं हो सका. आखिरकार आज सुनवाई के अंत में जज राजेश चक्रवर्ती ने आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी. उस दिन सीबीआई को आरोप तय करने को कहा गया है. इसके अलावा, न्यायाधीश ने आरोप पत्र में नामित सभी लोगों को उस दिन उपस्थित रहने का आदेश दिया।




गौरतलब है कि इस मामले की चार्जशीट में 43 आरोपियों के नाम हैं. सीबीआई जांच अधिकारी उमेश कुमार सिंह, कई वकील और अन्य लोग मंगलवार सुबह आसनसोल सीबीआई विशेष कानून अदालत में उपस्थित थे
इस बीच इस दिन कई आरोपियों के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस केस की कॉपी अभी तक सीबीआई से नहीं मिली है. इसके अलावा, आरोप पत्र में नामित 43 आरोपियों में से जयदेव मंडल और नारायण नंदा उस दिन अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनके वकीलों ने कहा कि वे चिकित्सा कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। इसलिए मंगलवार को आसनसोल सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप तय नहीं किये गये. अगला दिन 3 जुलाई को निर्धारित है।
आज सुनवाई के बाद वकील अभिषेक मुखोपाध्याय ने कहा कि आज आरोप नहीं तय हो सका. चूंकि आरोप पत्र में शामिल दो लोग अनुपस्थित थे. जज ने आदेश दिया कि अगला दिन 3 जुलाई को होगा.
आज कोर्ट में अनूप माजी उर्फ लाला, बिकास मिश्रा समेत 41 आरोपित मौजूद थे.
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