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बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए‌ पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री राहत कोष में DVC कर्मी देंगे एक दिन का वेतन

बंगाल मिरर, मैथन : डीवीसी के बांध से पानी छोड़ने को लेकर जारी राजनीतिक उठा पटक के बीच डीवीसी के कर्मियों  से प्रबंधन ने अपील की है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान में दें। डीवीसी प्रबंधन द्वारा बीते 23 सितंबर को जारी निर्देश में कहा गया है कि जैसा कि हम जानते हैं, पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्र विनाशकारी बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हैं, इस कठिन समय में, लोगों की मदद करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।  जैसा कि हम जानते हैं, पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्र विनाशकारी बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, जिससे कई लोग घरों और बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित हो गए हैं।  इस कठिन समय में जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।



डीवीसी के कर्मचारी हमेशा ही ऐसे हालातों में आगे बढ़कर अपना योगदान देते रहते हैं।  इसलिए, इस प्रस्ताव में प्रत्येक डीवीसी कर्मचारी को एक दिन का मूल वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएम रिलीफ फंड) में योगदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।  डीवीसी के कर्मचारी हमेशा इस अवसर पर आगे आए हैं और ऐसी स्थितियों के दौरान योगदान दिया है।  इसलिए, इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक डीवीसी कर्मचारी के एक दिन के मूल वेतन को मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) में योगदान करने का प्रस्ताव है।



मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान सहकारी अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत कर योग्य आय से छूट दी गई है।    मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत कर योग्य आय से कटौती योग्य है। कटौती सितंबर 2024 के महीने के वेतन से की जाएगी।  उन्हें 26 सितंबर 2024 (गुरुवार) नीचे दिए गए ईमेल आईडी में से किसी एक पर ईमेल का उपयोग करना होगा, जिसमें उनके कर्मचारियों की संख्या के साथ कटौती न करने का विकल्प होगा।
योगदान करने के इच्छुक नहीं होने वाले डीवीसी कर्मचारियों को 26 सितंबर 2024 (गुरुवार) के भीतर नीचे सूचना प्रबंधन को दे सकते हैं।

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