पत्नी की हत्या कर टाइल्स लगाकर दफनाने में हैदर अली दोषी, आजीवन कारावास
बंगाल मिरर, दुर्गापुर : पत्नी की हत्या कर उसे जमीन में दफनाकर ऊपर टाइल्स लगा देने के मामले में पति हैदर अली कोर्ट में दोषी साबित हुआ दुर्गापुर कोर्ट में 7 साल चले मामले के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई न्यायाधीश प्रशांत चौधरी ने मामले की सुनवाई के बाद पति हैदर अली को दोषी करार दिया और सजा की घोषणा की।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता तुषार मुखर्जी ने बताया कि 2017 में बेनाचट्टी निवासी तरुण राय के घर पर बीरभूम का हैदर अली अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था वह राजमिस्त्री था हैदर ने अपने बच्चों को घटना के समय उनके नानी के घर भेज दिया और अफवाह फैला दी थी उसकी पत्नी रीना ₹10000 लेकर भाग गई है पुलिस मामले के छानबीन कर रही थी कुछ दिनों बाद हैदर नहीं अपने मकान मालिक को बताया था कि उसने पत्नी के हत्या कर उसे आंगन में दफन कर दिया है और उसे पर ढलाई कर टाइल्स लगा दिया है पुलिस ने निर्माण को तोड़कर सब निकला था के बाद उसे गिरफ्तार किया था कोर्ट ने उसे हैदर अली को दूसरी पाए जाने के बाद आजीवन कारावास और ₹10000 जुर्माने का निर्देश दिया