ASANSOL

Coal Smuggling Case ट्रायल के पहले दिन 2 कोल इंडिया अधिकारियों की गवाही

बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : आखिरकार उम्मीद के मुताबिक कोयला तस्करी मामले की सुनवाई मंगलवार से आसनसोल सीबीआई कोर्ट में शुरू हो गई। सुनवाई के पहले दिन जिन लोगों पर इस मामले में आरोप लगाए गए हैं, उनमें से ज्यादातर लोग जज राजेश चक्रवर्ती की अदालत में मौजूद थे.। सुबह ग्यारह बजे के बाद सुनवाई शुरू हुई। कोल इंडिया के  मुख्य महाप्रबंधक या सीजीएम (कार्मिक) रैंक के दो अधिकारियों को ट्रायल पहले दिन गवाही देने के लिए सीबीआई अदालत द्वारा “मंजूरी देने वाले प्राधिकारी या अनुमोदन करने वाले व्यक्ति” के रूप में बुलाया गया था।

गौ तस्करी CBI चार्जशीट

जिनमें से एक दिल्ली से और दूसरा कलकत्ता से आया था। इस कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने 12 लोक सेवकों या सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। वे कभी न कभी ईसीएल मुख्यालय, क्षेत्र और सीआईएसएफ और सुरक्षा बलों में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। कोल इंडिया ने उन 12 लोगों में से 9 लोगों की जांच के लिए सारी जानकारी सीबीआई को दे दी है। तो इस दिन दो अधिकारी गवाही देने आये।  ये 9 लोग हैं तन्मय दास, सुशांत बनर्जी, सुभाष मुखोपाध्याय, सुभाष चंद्र मैत्रा, मुकेश कुमार, अभिजीत मल्लिक, देबाशीष मुखोपाध्याय, अमित कुमार धर और नरेश साहा। सीबीआई कोर्ट सूत्रों के मुताबिक, बाकी तीन की मंजूरी अभी नहीं मिली है.

इस दिन, उनके दो वकील शेखर कुंडू और सोमनाथ चट्टराज ने 9 लोगों की ओर से दो मंजूरी देने वाले अधिकारियों के विभिन्न सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। जज के सामने दो वकील उनसे जानना चाहते हैं कि वे पूरे मामले के बारे में कितना जानते हैं? क्या उन्होंने सीबीआई को कुछ दिया? उन्होंने किसके निर्देश पर इन 9 लोगों को मंजूरी दी? दो वकीलों के इन सवालों का वे कोई अच्छा जवाब नहीं दे सके. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमने जो किया वह सिर्फ उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन था. यह गवाही सत्र दो मौकों पर दो घंटे से अधिक समय तक चला। सीबीआई के वकील राकेश कुमार की दो वकीलों से बहस हो गई. गवाही सत्र के अंत में जज राजेश चक्रवर्ती ने कहा कि अगली गवाही 21 फरवरी को होगी. सीबीआई कोर्ट सूत्रों के मुताबिक, उस दिन दो और लोगों को नोटिस भेजकर गवाही के लिए बुलाया जाएगा.

गौरतलब है कि  विभिन्न कारणों से कई बार टलने के बाद आखिरकार 10 दिसंबर 2024 को आसनसोल सीबीआई कोर्ट में कोयला तस्करी मामले में आरोप तय कर दिया गया.
 गौरतलब है कि कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने आसनसोल सीबीआई कोर्ट में कुल तीन आरोप पत्र दाखिल किये हैं. इसमें 50 नाम हैं. इनमें से एक आरोपी विनय मिश्रा अभी तक वापस नहीं आया है. चूंकि सीबीआई उसे पकड़ नहीं सकी, इसलिए आरोप पत्र में उसे फरार या भगोड़ा दर्शाया गया है। सुनवाई के दौरान एक की मौत हो गई. इसलिए माना जा रहा है कि कुल 48 लोगों के खिलाफ सीबीआई को आरोप गठित करना है. सीबीआई पहले ही कोर्ट को बता चुकी है कि आरोप तय करने की प्रक्रिया में किसके खिलाफ क्या धारा दी गयी है. इन 48 लोगों में से तीन लोगों पर आरोप तय हो चुके हैं. उनमें से एक है ये मिश्रित विकास. अन्य दो हैं अनुप माजी उर्फ लाला और रत्नेश्वर वर्मा उर्फ रत्नेश. इसके अलावा इस मामले में 23 अन्य लोगों, 10 सरकारी कर्मचारियों या लोक सेवकों और 12 कंपनियों को आरोपित किया गया है।

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