Asansol : 2001 में राजनीतिक मर्डर, 3 को सजा
बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : हत्याकांड के मामले में 24 साल बाद आसनसोल कोर्ट में फैसला सुनाया गया। शुक्रवार को आसनसोल कोर्ट के एडीजे स्पेशल कोर्ट के जज चिरंजीव भट्टाचार्य ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी लक्ष्मण तांती, विजय तांती और भक्ति तांती हैं, जो सलानपुर थाना क्षेत्र के बड़मुड़ी गांव के निवासी हैं। इन तीनों की उम्र वर्तमान में 60 साल से अधिक है। इस मामले में कुल 8 लोग आरोपी थे, जिनमें से मुख्य आरोपी अनाथ तांती सहित 5 लोगों की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी है।




इस मामले में सरकारी वकील (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) शिवनाथ राय थे। कोर्ट में कुल 19 लोगों ने जज के सामने गवाही दी।सजा पाने वाले तीनों सहित सभी 8 आरोपी उस समय सालानपुर में सीपीएम के नेता और कार्यकर्ता थे। सरकारी वकील और कोर्ट सूत्रों के अनुसार, 2001 में सलानपुर के बड़मुड़ी गांव में सीपीएम के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गांव के निवासी राम मंडल और उनकी पत्नी सुमित्रा मंडल पर लाठी और भाले से हमला किया था।
इस हमले में मंडल दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत आसनसोल उपमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ समय बाद राम मंडल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। सुमित्रा मंडल इलाज के बाद स्वस्थ हो गईं। इस घटना के बाद सुमित्रा मंडल की बहन कुसुम मंडल ने सलानपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज की। इसके आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी अनाथ तांती सहित 8 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304, 307 और 34 के तहत मामला दर्ज किया।मृतक राम मंडल पेशे से रिक्शा चालक थे और क्षेत्र के रिक्शा चालकों के यूनियन के नेता भी थे।