SAIL DSP लाइसेंस रिन्यू न कराने पर, क्वार्टर खाली करने की अंतिम चेतावनी !
बंगाल मिरर, एस सिंह, दुर्गापुर : दुर्गापुर स्टील प्लांट (DSP) प्रबंधन ने अपने क्वार्टर लाइसेंसधारियों को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए सूचित किया है कि ‘पब्लिक प्रॉसेस (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971’ के तहत बेदखली की कार्रवाई 31 अक्टूबर 2025 से शुरू की जाएगी। यह कार्रवाई उन लाइसेंसधारियों के खिलाफ होगी, जिन्हें डीएसपी लाइसेंसिंग स्कीम-2008 के तहत श्रेणी-1 (Category-1) और श्रेणी-2 (Category-2) क्वार्टर आवंटित किए गए थे और उनका तीन साल का लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुका है, या जिन्हें 2023-2024 की स्कीम में नए लाइसेंस आवंटित नहीं किए गए हैं।



बेदखली से बचने का अंतिम अवसर : 31 अक्टूबर तक करें आवेदन
बेदखली की कार्रवाई से बचने के लिए, डीएसपी प्रबंधन ने प्रभावित निवासियों को अपनी स्थिति नियमित करने का अंतिम मौका दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि: सभी प्रभावित निवासियों को डीएसपी लाइसेंसिंग स्कीम-2015 (श्रेणी-1 और श्रेणी-2 क्वार्टरों के लिए) के तहत नए लाइसेंस के लिए हस्ताक्षरित अनुरोध फॉर्म 31 अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। * आवेदन जमा करने का स्थान: * टाउन सर्विसेज डिपार्टमेंट * कमरा संख्या-115, टी.डी. बिल्डिंग, प्रियदर्शिनी इंदिरा सरणी, दुर्गापुर-713205।
प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि 31.10.2025 के बाद अनुरोध फॉर्म प्रस्तुत करने वाले निवासी किसी भी लाइसेंसिंग स्कीम के पात्र नहीं होंगे और उन्हें बिना किसी और सूचना के तुरंत बेदखल कर दिया जाएगा।प्रमुख तिथियां| कार्रवाई/योजना | अंतिम तिथि | विवरण ||—|—|—|| क्वार्टर खाली करने का नोटिस | 01.08.2025 (पिछला नोटिस) | श्रेणी-1 क्वार्टर (1999 स्कीम) खाली करने की तारीख। || आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि | 31.10.2025 (अनिवार्य) | नई स्कीम (2015/2023/2024) के तहत लाइसेंस के लिए अनुरोध फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि। || बेदखली की कार्रवाई | 31.10.2025 से | बेदखली अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई शुरू होगी।
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