Durgapur Rape Case : सनसनीखेज मोड़, दो आरोपियों का मजिस्ट्रेट के सामने गोपनीय बयान दर्ज
बंगाल मिरर, दुर्गापुर, राजा बंदोपाध्याय: दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में जाँच में एक सनसनीखेज मोड़ आया है। इस मामले में गिरफ्तार छह लोगों में से दो, शेख रियाजुद्दीन और शफीक शेख को मंगलवार को दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय में पेश किया गया।पुलिस, अदालत और वकील सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इन दोनों ने आज मजिस्ट्रेट के सामने बीएनएस की धारा 183 के तहत गोपनीय बयान (स्टेटमेंट) दर्ज कराया है। यह कहा जा सकता है कि उनका बयान रिकॉर्ड किया गया है। यह प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, न्यायाधीश ने उन्हें 5 दिनों की न्यायिक हिरासत (जेल हिरासत) में भेजने का आदेश दिया।



इससे पहले, बीते रविवार को अचानक इन दोनों को दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय में पेश किया गया था। इस घटना में, जिसने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी थी, न्यूटाउनशिप थाना पुलिस ने कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया है।पहली बार की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद जब छह आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था, तो न्यायाधीश ने उनकी जमानत खारिज कर पुलिस हिरासत का आदेश दिया था और उन्हें 22 अक्टूबर (बुधवार) को पेश करने का निर्देश दिया था। लेकिन उससे पहले ही अचानक दो आरोपियों को अदालत में क्यों पेश किया गया, इसे लेकर अटकलें शुरू हो गईं। रविवार को अदालत में पेश किए जाने के बाद, न्यायाधीश ने रियाजुद्दीन और शफीक को न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया था और उन्हें 21 अक्टूबर (मंगलवार) को अदालत में पेश करने को कहा गया था।
उसी के अनुसार, उन्हें आज अदालत में पेश किया गया।गिरफ्तार आरोपियों की ओर से SDLS की वकील पूजा कुर्मि ने इस संदर्भ में बताया कि रियाजुद्दीन और शफीक शेख का बयान आज रिकॉर्ड किया गया है। यह बीएनएस की धारा 183 के तहत किया गया है। एक सूत्र के अनुसार, अब तक की पुलिस जाँच में रियाजुद्दीन और शफीक के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इसलिए, पुलिस उन्हें इस मामले में गवाह बनाने जा रही है, जिसके लिए उनका गोपनीय बयान लिया गया है।इस बीच, पीड़िता को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जिस मेडिकल कॉलेज में वह पढ़ती है, उसी में एक अलग जगह पर पुलिस की निगरानी में उसे रखा गया है। माना जा रहा है कि मेडिकल छात्रा से गिरफ्तार आरोपियों की टीआई परेड (पहचान परेड) कराई जाएगी।
गौरतलब है कि 10 अक्टूबर की रात करीब आठ बजे, दुर्गापुर के शोभापुर स्थित निजी मेडिकल कॉलेज से खाना खाने के लिए कॉलेज के ही सहपाठी के साथ निकली ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा शारीरिक शोषण का शिकार हुई थी। पीड़िता को उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।शुरुआत में इस घटना को सामूहिक बलात्कार कहा गया था, लेकिन बाद में पीड़िता के बयान और पुलिस जाँच में यह सामने आया कि केवल एक व्यक्ति ने ही उसके साथ बलात्कार किया था। इस बात की जानकारी आसनसोल-दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी।पूरी घटना की जाँच में पुलिस ने दो दिनों के भीतर दुर्गापुर नगर निगम के 2 नंबर वार्ड के बिजरा गाँव से शेख रियाजुद्दीन, शफीक शेख, अपु बाउरी, शेख फिरदौस और शेख नासिरुद्दीन को गिरफ्तार किया। बाद में, उसके सहपाठी और मालदा के निवासी वासिफ अली को गिरफ्तार किया गया। आज अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने वाले रियाजुद्दीन और शफीक इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उस रात जंगल में पीड़िता के साथ क्या हुआ था, यह इन दोनों के बयान से सामने आया है और धीरे-धीरे इस घटना की सभी बातें स्पष्ट हो रही हैं।