Asansol : हर्षवर्धन उर्फ बिट्टू की हत्या में दो भाइयों को सजा
बंगाल मिरर ,आसनसोल: पाँच साल पुराने सनसनीखेज दोस्त हत्याकांड में शुक्रवार को आसनसोल स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 2020 के दुर्गापूजा के दौरान पत्थर से सिर कुचलकर दोस्त को नूनिया नदी में फेंक देने के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। आसनसोल एडीजे स्पेशल कोर्ट के जज चिरंजीव भट्टाचार्य ने शुक्रवार को राहुल अकुड़िया और याकूब उर्फ सुशील (दोनों भाई) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।














दोनों का घर आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के कल्ला क्वार्टर में है। मृतक युवक का नाम हर्षवर्धन चौहान उर्फ बिट्टू (23) था, जो कल्ला इलाके का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार, 17 अक्टूबर 2020 की शाम बिट्टू अपनी मोटरसाइकिल पर राहुल और याकूब (सुशील) के साथ घर से निकला था। तीनों पहले कल्ला रोड के एक श्मशान में शराब पी, फिर घाघरबुड़ी मंदिर के पास नूनिया नदी किनारे बैठे। यहीं नशे की हालत में बिट्टू ने सुशील की पत्नी के बारे में अभद्र टिप्पणी की। गुस्से में आकर सुशील ने पास पड़ा पत्थर बिट्टू के सिर पर दे मारा। इसके बाद राहुल ने भी पत्थर से कई वार किए। मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए दोनों ने जूते का फीता गले में कसकर शव नदी में फेंक दिया। लूटपाट के इरादे से बिट्टू का मोबाइल, टैब, वॉलेट और एटीएम कार्ड भी ले लिए। शव तीन दिन बाद 20 अक्टूबर को नदी से बरामद हुआ।
मामले की तफ्तीश आसनसोल दक्षिण थाने के सब इंस्पेक्टर गौतम कर्मकार ने की। दोनों भाइयों ने रिमांड में पूरा जुर्म कबूल कर लिया और हत्या में इस्तेमाल पत्थर, मोटरसाइकिल, मोबाइल आदि बरामद करा दिए। कुल 25 गवाहों की गवाही हुई। सरकारी वकील चित्तरंजन दे ने बताया कि चार्जशीट समय पर जमा होने और मजबूत सबूतों के आधार पर दोनों कोर्ट ने दोनों को आईपीसी की संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया।

