ASANSOL

Krishna Prasad पर कार्रवाई से दो सप्ताह पहले देनी होगी नोटिस, हाईकोर्ट में पुलिस को झटका, अगली सुनवाई 17 मार्च को

बंगाल मिरर, आसनसोल : कलकत्ता हाईकोर्ट में कृष्णा प्रसाद बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह मामला CRR 580 of 2026 के तहत दायर किया गया है।याचिकाकर्ता कृष्णा प्रसाद ने आसनसोल थाना कांड संख्या 40/2026 से संबंधित कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यह मामला 19 जनवरी 2026 को दर्ज किया गया था, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74, 76, 118(1), 109, 351(2), 61(2) तथा एससी/एसटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने दलील दी कि यह मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण दर्ज किया गया है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लोक अभियोजक के माध्यम से नोटिस जारी करने के साथ-साथ विपक्षी पक्ष संख्या दो को भी नोटिस देने का निर्देश दिया है। साथ ही सेवा संबंधी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।अदालत ने आदेश दिया है कि इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2026 को होगी। तब तक यदि जांच अधिकारी कोई दमनात्मक कार्रवाई करना चाहते हैं तो उन्हें याचिकाकर्ता को कम से कम दो सप्ताह पहले सूचना देनी होगी।इस आदेश से याचिकाकर्ता को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।

गौरतलब है कि वार्ड संख्या 13 में कंबल वितरण और सामाजिक कार्य के लिए गए भाजपा नेता और समाजसेवी कृष्ण प्रसाद पर आर्म्स एक्ट, आदिवासी महिला उत्पीड़न समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसे लेकर जमकर राजनीति हुई जिसके बाद कृष्णा प्रसाद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

News Editor

Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *