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कोरोना संकट के बीच बिहार चुनाव को लेकर आयोग ने जारी किया निर्देश

चुनाव आयोग file photo

बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता:चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव संबंधित नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. अब उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे. उम्मीदवार जमानत की राशि ऑनलाइन भर सकेंगे. पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशानिर्देशों के अनुसार मिलेगी. इसके अलावा भी चुनाव आयोग ने कई विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं.

कोरोना काल में होने जा रहे सभी आम चुनाव और उपचुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने नियम कायदे जारी कर दिए हैं। इसमें साफ किया गया है कि चुनाव संबंधी सभी कामकाज कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाना होगा। चुनाव संबंधित हर गतिविधि के दौरान हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चुनाव के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी परिसर में आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग होगी। सैनिटाइजर और साबुन उपलब्ध कराए जाएंगे और सोशल डिस्टेंशिंग के नियमों का पालन करना होगा।

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