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Jharkhand दुर्गापूजा की संशोधित गाइडलाइन्स जारी

By Sanjiv Yadav

बंगाल मिरर, स्टेट डेस्क(Jharkhand): पूजा समितियों की आपत्ति के बाद झारखंड सरकार ने दुर्गापूजा गाइडलाइन्स में कुछ संशोधन किया है। सरकार की अपील है कि लोग सोशल डिस्टन्सिंग के नियमो का सख्ती से पालन करे ताकि राज्य में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार को बढ़ने का मौका ना मिले।

Jharkhand दुर्गापूजा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दुर्गा पूजा की संशोधित गाइडलाइन्स को जारी किया है
  • पूजा स्थल और मंदिरो में श्रद्धालुओं के एंट्री की इजाजत मिल गयी है. मगर हर श्रद्धालु के बीच 6 फ़ीट की दूरी जरूरी होगी. पूजा स्थलों में घेरा बनाकर श्रद्धालुओं के खड़े होकर दर्शन करने की व्यवस्था की जायेगी.
  • पूजा स्थल के आसपास थूकना मना होगा. यदि किसी मंदिर में बैठने की कोई व्यवस्था होती है तो उसमे भी 6 फ़ीट की दूरी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा.
  • भीड़ बढ़ने की स्थिति में आयोजक और मंदिर कमिटी तत्काल जिला प्रशासन को इसकी सूचना देंगे ताकि पूजा प्रांगण में भक्तो के आवागमन पर रोक लगाई जा सके.
  • सभी को पूजा में शामिल होने की इजाजत होगी, मगर आपस में 6 फ़ीट की दूरी जरूरी होगी. सबकी भक्तो को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
  • पूजा स्थल में पुजारियों और कमिटी के लोगो को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सभी अनुष्ठान के समय मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा.
  • घंटियों, प्रतिमाओं का स्पर्श पूरी तरह प्रतिबंधित होगा. सामूहिक गान या जगराते पर भी रोक जारी रहेगी. प्रसाद या भोग वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित होगी.
  • भक्तो के ऊपर किसी तरह के जल का छिड़काव भी नहीं किया जाएगा.
  • धार्मिक स्थलों में आने वाले भक्तो को अपने घर से ही मैट लाना होगा. जिसे वापस ले जाना अनिवार्य होगा. पुजारी और भक्तो के बीच किसी तरह का शारीरिक संपर्क प्रतिबंधित होगा. एक दुसरे को बधाई देते समय भी शारीरिक संपर्क बनाने से दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा.
  • पूजा स्थलों और मंदिरो में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था करनी होगी। जिनमे संक्रमण के लक्षण होंगे उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • मंदिरो में प्रवेश के समय जूते चप्पल अपने गाडी में ही छोड़कर जाना होगा। मंदिरो के बाहर जूता चप्पल खोलने की इजाजत नहीं दी जायेगी।
  • अगर अपनी गाडी नहीं है तो अपना जूता चप्पल अलग अलग रखना होगा। किसी दुसरे श्रद्धालु के जूते चप्पलो के ऊपर या ज्यादा करीब जूते चप्पल ना हो, इस बात का श्रद्धालु खुद ध्यान रखेंगे।
  • पूजा स्थल और मंदिरो की पार्किंग में भीड़ ना लगने पाए ये सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा. पूजा स्थलों और मंदिरो में प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग द्वार बनाये जायेंगे.
  • ये खुले और बड़े होने चाहिए.
  • पूजा स्थलों और मंदिरो को लगातार सेनिटाइज करना होगा.
  • मेला लगाना पूर्व की तरह पूरी तरह प्रतिबंधित होगा.
  • पूजा स्थलों के बाहर लगने वाले स्टॉल्स, दुकानों में सोशल डिस्टन्सिंग का पालन अनिवार्य होगा.
  • ये सभी गाइडलाइन्स कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे.
  • उपरोक्त गाइडलाइन्स की अनदेखी करने वाले आयोजकों और मंदिर प्रबंधन के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

News Editor

Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

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