Asansol में दुष्कर्मी को सजा
बंगाल मिरर, एस सिंह, क्राइम रिपोर्टर, आसनसोल ः Asansol में दुष्कर्मी को सजा । आसनसोल कोर्ट में पोक्सो मामले में पहली सजा सुनाई गई । आरोपित के पर दोष साबित होने पर शुक्रवार को आसनसोल पोक्सो अदालत के न्यायाधीश शरण्य सेन प्रसाद ने रानीगंज रोनाई निवासी कृष्ण भुइयां को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में सरकारी अधिवक्ता तापस वकील ने कहा कि न्यायाधीश बुधवार को ही दोस्त साबित हो चुका था आज सजाा का ऐलान किया गया ।
सूत्रों ने बताया कि कि 19 अप्रैल, 2017 की सुबह रानीगंज के रोनाई निवासी कृष्णा भुइयां अपने घर के सामने से तीन साल की एक मासूम को उठाकर अपने घरले गया था। उस बच्ची की कोई मां नहीं है। पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। वह रोनाई में अपने बहनोई के साथ रहती थी। परिजनों को काफी देर तक बच्ची नहीं मिली। कुछ समय बाद ही बच्ची खून से लथपथ मिली थी।
तब परिजन उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा कि उसका शारीरिक शोषण किया गया । उसी दिन परिवार की ओर से रानीगंज पुलिस थाना में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने घटना की जांच के लिए कृष्णा भुइयां को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जब पुलिस ने उसे आसनसोल के पोक्सो अदालत में भेजा तो उसे जेल हो गई। वह उसी दिन से जेल में हैं।
फिर उस मामले की सुनवाई शुरू हुई। साढ़े तीन साल से अधिक समय से मामला चल रहा था, पुलिस द्वारा बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट अदालत को दी गई थी। चिकित्सक सहित विभिन्न लोगों ने न्यायाधीश के समक्ष गवाही दी। बुधवार को न्यायाधीश शरण्य सेन प्रसाद ने मामले में कृष्णा भुइयां को दोषी ठहराया था। सरकारी अधिवक्ता तापस उकील ने कहा कि पहली बार आसनसोल अदालत में पोक्सो अधिनियम के तहत एक मामले की सुनवाई पूरी हुई है। आरोपित को दोषी साबित होने के बाद सजा सुनाई गई।