गौ तस्करी: एनामुल को बेल नहीं, चार्जशीट पर उठाए सवाल
अगली पेशी 20 फरवरी को
बंगाल मिरर, एस सिंह (क्राइम रिपोर्टर) आसनसोल : गौ तस्करी: एनामुल को बेल नहीं, चार्जशीट पर उठाए सवाल आसनसोल भारत बांग्लादेश की सीमा पर गौ तस्करी मामले में बुधवार को आसनसोल जेल में कैद कुख्यात गौ तस्कर इनामुल हक को कड़ी सुरक्षा में आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश किया गया। जहाँ सीबीआई अदालत की जज जयश्री बनर्जी ने दोनों पक्षो को सुनने के उपरांत आरोपित इनामुल हक की जमानत अर्जी निरस्त कर। उसे पुनः आसनसोल जेल भेज दिया।
आरोप पत्र पक्षपातपूर्ण : शेखर
आरोपित की अगली पेशी आसनसोल सीबीआई अदालत में 20 फरवरी 2021 को होगी ।बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए वकील शेखर चंद्र कुंडू ने कहा कि सीबीआई की ओर से आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश किया गया आरोप पत्र पक्षपातपूर्ण है एवं सीबीआई ने बेकार में इनामुल हक को निशाना बनाकर उसकी पत्नी को आरोपी बनाया है । जो कि न्यायिक बेवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।
उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा अदालत में दायर आरोप पत्र में 94 गवाहों के बयान दर्ज किए गए है । लेकिन सीबीआई ने आरोप पत्र में यह उल्लेख नही किया है कि कितने गवाहों के कलमबंद बयान 164 सी आर पी सी के तहत अदालत में दर्ज किया है। बुधवार को सीबीआई द्वारा इस मामले में केस डायरी अदालत में प्रस्तुत नही करने को उन्होंने कानूनी गफलत माना है । इससे आरोपित की न्यायिक बेवस्था पर कुठाराघात है।
इधर सीबीआइ की ओर से बहस करते हुए सीबीआई के वकील राकेश सिंह ने कहा कि सीबीआई ने गौ तस्करी मामले में 60 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर फ़िया जिसके कारण अब आरोपित को कानूनन ज़मानत मिलने में बाधक है । उन्होंने ने कहा कि 54 पृष्ठ के अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने 7 आरोपितों के खिलाफ भ्रस्टाचार अधिनियम की धारा 7, 11 एवं 12 तथा भादवि की धारा 420 एवंग 120 बी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है । जिसमे इनामुल हक उसकी पत्नी बीएसएफ कमांडेंट संतीश कुमार उनकी पत्नी तथा उनके ससुर एवं गुलाम मुस्तफा तथा अनवारुल सेख को आरोपित बनाया गया है।
जिंसमे संतीश कुमार फिलहाल जमानत पर है एवं इनामुल हक आसनसोल जेल में कैद है। जबकि 5 आरोपितों को भगोड़ा घोषित किया गया है अदालत ने सभी 7 आरोपितों को नोटिस जारी कर दिया है । सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अनूप माझी उर्फ लाला एवंग बिनय मिश्रा तथा भुवन भास्कर के खिलाफ जाँच चल रही है।
रिहाई के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर रुख
सूत्रों के मुताबिक निचली अदालत से इनामुल हक को जमानत नही मिलने से वह अब गौ तस्करी मामले में अपनी रिहाई के लिए बहुत जल्द कोलकाता हाई कोर्ट की ओर रुख कर रहा है एवंग इनामुल हक की ओर से कोलकाता हाईकोर्ट के वकीलों से उसकी सलाह मशविरा भी हो रहा है।