लाला-रत्नेश के बचने के रास्ते हुए बंद
अदालत ने दिया संपत्ति कुर्क करने का निर्देश
बंगाल मिरर, एस सिंह( क्राइम रिपोर्टर), आसनसोल : आसनसोल हज़ारो करोड़ के कोयला घोटाला मामले में शानिवार को सीबीआई की अर्ज़ी पर आसनसोल सीबीआई अदालत की जज जयश्री बनर्जी ने कुख्यात कोयला तस्कर अनूप माझी उर्फ लाला एवंग उसके सहयोगी रत्नेश बर्मा की चल अचल संपत्ति की कुर्की ज़ब्ती का निर्देश 83 सीआरपीसी के तहत जारी कर दिया।
राबिवार को सीबीआई की ओर से बर्नपुर के बरतोरिया में रत्नेश बर्मा के मकान पर एवं लाला के पुरुलिया स्तिथ भमुरिया के पैतृक आवास एवं कोलकाता के फ्लैट एवं दोनो आरोपितों का पूरे देश जहां कही भी चल अचल संपत्ति की कुर्की ज़ब्ती की कानूनी प्रक्रिया शुरु करेगी । अब लाला एवंग रत्नेश बर्मा अथवा बिनय मिश्रा के बचने के सारे रास्ते बंद हो गए है। उन्हे अदालत में सरेंडर करना ही होगा यह सीबीआई की एक बड़ी अदालती जीत मानी जा रही है ।
इसके पहले आरसीटी मामला संख्या 22/20 आसनसोल सीबीआई अदालत ने रत्नेश बर्मा एवंग लाला उर्फ अनूप माझी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था तथा उसके बाद उन्हें भगोड़ा घोषित करते हुए 82 सीआरपीसी के तहत 11 जेनुअरी 2021 को उनके मकान पर नोटिस चिपकाकर उन्हे 11 फरवरी 2021 तक सीबीआई के समक्ष हाज़िर होने का निर्देश दिया था । सीबीआइ बहुत जल्द रत्नेश बर्मा एवंग लाला उर्फ अनूप माझी के खिलाफ इंटरपोल की।मदद से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर सकती है
DESH KI SAMPADA KO LUTNEWALE KA YAHI ANJAM HONA CHAHIYE