CORONA को लेकर सतर्क हुआ सेल-आईएसपी, कर्मियों के लिए जारी किया निर्देश
बंगाल मिरर, एस सिंह, बर्नपुर: CORONA को लेकर अधिक सतर्क हुआ सेल-आईएसपी। देश के अन्य प्रांतों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों के राज्य से बाहर आने जाने को लेकर कुछ आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।



72 घंटे तक दूसरे राज्य में रहने वाले आईएसपी कर्मचारी को पहले अस्पताल में जांच कराना होगा उसके बाद ही उसे ड्यूटी में योगदान की अनुमति दी जाएगी।

आईएसपी के कार्मिक विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली आवक अंतर – राज्यीय यात्रा को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा : यदि कर्मचारी की यात्रा और बाहर रहने का समय 72 ( बहतर ) घंटे से कम है तो ऐसे कर्मचारी बर्नपुर पहुंचने के बाद अपने कार्यस्थल ( ड्यूटी ) में रिपोर्ट करेगा । यदि कर्मचारी में बुखार , गले में खराश , ठंड , सांस लेने में असुविधा सहित किसी भी फ्लू का लक्षण दिखता है तो उसे आगे की कारवाई / निर्देशों के लिए बर्नपुर अस्पताल के नोडल अधिकारी / मेडिसिन ओपीडी में रिपोर्ट करना होगा ।
यदि कर्मचारी 72 ( बहत्तर ) घंटे से अधिक यात्रा / बाहर रहता है तो मुख्यालय में लौटने पर सम्बद्ध कर्मचारी अस्पताल के नोडल अधिकारी / मेडिसिन ओपीडी को रिपोर्ट करेगा और संबंधित डॉक्टर यह तय करेगा कि कर्मचारी को परीक्षण की आवश्यकता है या वे अपने ड्यूटी के लिए फिट है ।
जिस कर्मी का रिपोर्ट निगेटिव आता है वैसे कर्मी को ड्यूटी के लिए फिट माना जाएगा
इसके अलावा कोविड -19 परीक्षण के प्रोटोकॉल में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं : जिस कर्मी का रिपोर्ट निगेटिव आता है वैसे कर्मी को ड्यूटी के लिए फिट माना जाएगा । कोविड -19 के पॉजिटिव केस के निगेटिव होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी फिटनेस / आगे की कारवाई के लिए बर्नपुर अस्पताल के नोडल अधिकारी / इलाज करने वाले डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे । छुट्टी / क्वारंटाइन / अन्य प्रावधान जो पहले कोविड -19 महामारी के संबंध में परिचालित था वह यथावत रहेगा । सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी ।