पशु तस्करी मामला : सीबीआई ने कोर्ट को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दी, बिनॉय मिश्रा का नाम शामिल
बंगाल मिरर, एस सिंह ( क्राइम रिपोर्टर), आसनसोल, 24 फरवरी: केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CBI) ने पशु तस्करी मामले में आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार, बुधवार को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जयश्री बंदोपाध्याय की अदालत में दायर आरोपपत्र में फरार बिनॉय मिश्रा का नाम है। सीबीआई द्वारा पशु तस्करी मामले की जांच शुरू करने के बाद राज्य तृणमूल कांग्रेस के नेता बिनॉय मिश्रा लापता हो गए। सीबीआई ने उसकी तलाश में कई जगहों पर दबिश दी। लेकिन उसे नहीं पाया।
सीबीआई ने 8 फरवरी को एक पशु तस्करी मामले में इनामुल हक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। CBI ने जज जयश्री बंदोपाध्याय को मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार एनामुल हक सहित छह लोगों के नाम से आरोप पत्र सौंपा है। न्यायाधीश जयश्री बनर्जी ने भी सीबीआई द्वारा पेश आरोप पत्र स्वीकार किया। इस मामले का एक आरोपी एनामुल हक वर्तमान में आसनसोल विशेष जेेल में है। उसे 1 मार्च को फिर से आसनसोल सीबीआई कोर्ट ले जाया जाएगा। इस मामले का एक अन्य आरोपी बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार फिलहाल जमानत पर बाहर है।
सीबीआई की चार्जशीट में इनामुल हक, सतीश कुमार, गुलाम मुस्तफा और अनारुल शेख और तीन अन्य का नाम है। तीनों एनामुल हक की पत्नी और सतीश कुमार की पत्नी और ससुर हैं।
एनामुल हक ने 11 दिसंबर, 2020 को आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण किया। वह तब से जेल में है। यदि 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, तो 10 फरवरी को इनामुल को जमानत की गारंटी दी गई थी। सीबीआई ने जमानत देने के 60 दिनों के भीतर अदालत में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया। यह पता चला है कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 120 / B, 420, 6, 11, 12, 13/2 और 13/1 / B हैं।
दूसरी ओर, सीबीआई की पहली चार्जशीट भी कोयला तस्करी मामले में पेश की जानी है। इसमें फरार अनूप माजी उर्फ लाला, बिनॉय मिश्रा का नाम है।