गौ तस्करी मामला : 4 को मिली जमानत
इनामुल की पत्नी एवं सहयोगियों को मिली राहत
बंगाल मिरर, एस सिंह( क्राइम रिपोर्टर) आसनसोल: भारत-बांग्लादेश की सीमा पर हुई गौ तस्करी मामले में गुरुवार को सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र में आरोपित बीएसएफ कमांडेंट संतीश कुमार ने आसनसोल सीबीआई अदालत में अपनी हाज़री लगाई। जबकि संतीश कुमार की पत्नी, आरोपित इनामुल हक की पत्नी एवं सहयोगी गुलाम मुस्तफा तथा अनवारुल सेख अदालत द्वारा जारी नोटिस प्राप्त कर गुरुवार को आसनसोल सीबीआई अदालत में हाज़िर हुए।
जहाँ आसनसोल सीबीआई अदालत की जज जय श्री बनर्जी ने सभी 4 आरोपितों को जमानत देकर उन्हें रिहा कर दिया। जबकि संतीश कुमार के ससुर का तबियत खराब होने के वजह से वह आज अदालत में हाज़िर नही हो सके।
सीबीआई अदालत ने आरोपितों को फिर 26 मार्च 2021 को अदालत में हाज़िर होने का निर्देश दिया इधर गौ तस्करी मामले में मुख्य आरोपित कुख्यात गौ तस्कर इनामुल हक को 15 मार्च 2021 को आसनसोल जेल से आसनसोल सीबीआई अदालत में हाज़िर किया जाएगा।
गौरतलब हो कि अप्रैल 2015 से दिसंबर 2017 तक मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज पेट्रापोल बॉर्डर एवं लाल गोला तथा बांग्लादेश से सटा हुआ मालदह बॉर्डर से कस्टम्स एवंग बीएसएफ के सहयोग से इनामुल हक ने हजारों करोड़ के गौ तस्करी कर गौ बांग्लादेश भेजा था । जिंसमे जाँच के दरम्यान सीबीआई ने बीएसएफ कमांडेंट संतीश कुमार के ससुर के बैंक खाता से 12 करोड़ 80 लाख के लेन देन जा खुलाशा किया था 8 फरवरी 2021 को गौ तस्करी मामले में सीबीआई ने आसनसोल सीबीआई अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था जिंसमे इनामुल हक एवंग उसकी पत्नी बीएसएफ कमांडेंट संतीश कुमार एवंग उनकी पत्नी तथा उनके ससुर एवंग गुलाम मुस्तफा तथा अनवारुल सेख को आरोपित किया था।