मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई का बड़ा कदम, कहीं भी गिरफ्तार कर सकेंगे बिनय को
बिनय मिश्रा के खिलाफ जारी हुआ खुला वारंट,
बंगाल मिरर, एस सिंह(क्राइम रिपोर्टर), आसनसोल: मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई का बड़ा कदम, कहीं भी गिरफ्तार कर सकेंगे बिनय कोसीबीआई ने मवेशी तस्करी मामले मेंमें बिनॉय मिश्रा के खिलाफ खुला वारंट जारी किया। सीबीआई ने आसनसोल अदालत में आवेदन किया था। उस आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। इसका मतलब है कि बिनॉय मिश्रा को देश में या देश के बाहर कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जांचकर्ताओं का कहना है कि अब तक मवेशी तस्करी मामले में में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
तृणमूल युवा नेता बिनॉय मिश्रा लंबे समय से छुप रहे हैं। सीबीआई ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। इस बार उसके खिलाफ खुला वारंट जारी किया गया था। इस खुले वारंट के अनुसार, देश और देश के बाहर की कोई भी जांच एजेंसी उसे गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा, सामान्य वारंट या सामान्य गिरफ्तारी वारंट के मामले में नियमों को एक निश्चित अवधि के बाद नवीनीकृत करना है।
लेकिन खुले वारंट के मामले में, ‘नवीकरण’ का कोई मुद्दा नहीं है। इसका मतलब है कि यह खुला वारंट पूरे साल जारी किया जा सकता है। चूंकि सीबीआई को लगता है कि बिनॉय मिश्रा देश छोड़कर भाग गए हैं, इसलिए उनके खिलाफ खुला वारंट जारी किया गया है। यह वास्तव में रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने या अंतरराष्ट्रीय अपराधी घोषित करने से पहले की प्रक्रिया है।