Bengal Polls 2021 : जय श्रीराम पर रोक की याचिका खारिज
बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता : Bengal Polls 2021 सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल चुनाव प्रचार में ‘जय श्रीराम‘ के इस्तेमाल के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत में एमएल शर्मा नाम के वकील द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने धर्म के नाम पर बंगाल में ‘जय श्रीराम’ का नारा लगा रहे हैं। उन्होंने अदालत से उनलोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा था, जो चुनाव प्रचार के दौरान ‘जय श्रीराम’ का नारा लगा रहे थे। लेकिन मंगलवार को शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
वकील शर्मा ने 1 मार्च को अदालत को बताया कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 और 125 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार, उसके एजेंट या सहयोगी के लिए यह अपराध होगा कि वह धार्मिक नारों और जाति, समुदाय के आधार पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करे। भाजपा नेता बंगाल चुनाव में धार्मिक उकसावे के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
Bengal Polls 2021 : जय श्रीराम मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई शुरू की, लेकिन शीर्ष अदालत ने शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। उन्हें मामले पर कलकत्ता उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा गया। वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव प्रचार में धार्मिक नारों के खिलाफ उन्हें उच्च न्यायालय क्यों जाना पड़े। उन्होंने बुधवार को एक और सुनवाई के लिए कहा। लेकिन कोर्ट नहीं मानी। अंत में, उनका आवेदन खारिज कर दिया गया।