ASANSOL

आसनसोल सीबीआई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 5 CMPF घोटालेबाजों को सजा

CMPF लोन घोटाला के 5 दोषियों को 18 साल बाद मिली सजा

ईसीएल कर्मियों के नाम पर निकाले थे फर्जी लोन

सीएमपीएफ कर्मियों के साथ पोस्ट मास्टर को भी हुई सजा

बंगाल मिरर, एस सिंह क्राइम रिपोर्टर, आसनसोल: आसनसोल के कोल् माइंस प्रोविडेंट फण्ड बिभाग से इसीएल कर्मचारियों के नाम पर लाखों रुपए के फ़र्ज़ी लोन निकालने के नाम पर दोषी पाए जाने पर बुधवार को आसनसोल की सीबीआई अदालत ने इसीएल के कोल् माइंस प्रोविडेंट फण्ड के तत्कालीन सेक्शन प्रभारी राम देव प्रसाद तत्कालीन डीलिंग क्लर्क के के प्रसाद, हरिपुर डाकघर के तत्कालीन पोस्ट मास्टर डी सी कैबर्त एवंग सिविलियन बिधान चंद्र राय एवंग अजय कुमार सिंह को दोषी पाते हुए 7 साल की कैद की सजा सुनाई एवंग 20 हज़ार जुर्माना नही देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी इस मामले में सीबीआई की तरफ से वरिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बहस की थी

गौ तस्करी CBI चार्जशीट

सीबीआई जज जय श्री बनर्जी ने यह सजा सुनाई यह मामला वार्स 2003 से से सीबीआई अदालत में चल रहा था एवंग अपनी 18 साल की यात्रा के बाद यह मामला अपने अंजाम तक पहुँच गया

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक वार्स 2003 में इसीएल के तरफ से सीबीआई में मामला दर्ज कराया गया था कि कोल् माइंस प्रोविडेंट फण्ड के नाम इसीएल के कर्मचारियों के नाम फ़र्ज़ी लोन उठाये जा रहे है इसके बाद सीबीआई हरकत में आई थी एवंग जाँच में सही पाया गया था तथा सीबीआई ने इन आरोपितों के खिलाफ सीबीआई अदालत में भारतीय दंड बिधान की धारा 420 /120 बी / 471 एवंग पब्लिक करप्शन एक्ट की धारा 13 (2) के तहत आसनसोल सीबीआई अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था एवंग लंबी गवाहियों तथा सैकड़ों बंडल दस्तावेज़ के अवलोकन जे बाद सीबीआई अदालत ने यह ऐतिहासिक सज़ा सुनाई जो कोल् इंडिया लिमिटेड के इतिहास में एक नज़ीर पेश हुआ

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