आज से पाबंदियों में ढील ः Malls खुले, BAR-रेस्टोरेंट रात 8 तक, दुकानें शाम 6 तक
बंगाल मिरर, एस सिंह ः कोरोना संकट रोकने के लिए जारी आशंकि लॉकडाउन में आज से पाबंदियों में ढील दी गई है। करीब डेढ़ महीने के बाद Malls खुले, वहीं BAR-रेस्टोरेंट अब रात 8 तक खुलेंगे। वहीं बाजार की दुकानें शाम 6 तक खुलेगी। हालांकि सब्जी, फल के हाट सुबह 7 से 11 तक ही खुलेंगे।
देखें क्या है सरकारी निर्देश, कहां मिली है राहत
- शादी-विवाह जैसे सामाजिक आयोजनों में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे ।
- अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- आपातकालीन सेवा जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जलापूर्ति, श्मशान घाट, दमकल, कोर्ट, पशु चिकित्सा, मीडिया, आपदा प्रबंधन पहले ही तरह ही चलेंगे।
- अन्य सभी सरकारी कार्यालय 25 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे, विभागीय प्रमुख ड्यूटी रोस्टर बनायेंगे। अधिकारियों को कार्यालय लाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी होगी।
- निजी एवं कार्पोरेट कार्यालय सुबह 10 से 4 बजे तक खुलेंगे, अधिकतम 25 फीसदी उपस्थिति के साथ, कर्मियों के आवागमन के लिए लेना होगा ई-पास
- फिल्म उद्योग 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगा, लेकिन टीकाकरण एवं शिफ्ट पर ध्यान देना होगा।
- पार्क सुबह 6 से 9 तक खुलेंगे, सिर्फ वैक्सीन ले चुके लोगों को ही मार्निंग वाक की अनुमति।
- सब्जी, हाट, फल, किराना, दूध, पावरोटी, मीट एवं अंडा दुकान सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे।
- वहीं जो दुकानें उपर शामिल नहीं है, वह सुबह 11 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे।
- रेस्टोरेंट, बार एवं होटल, दोपहर 12 से रात 8 बजे तक खुलेंगे( 50 फीसदी क्षमता के साथ)शापिंग मॉल और मार्केट कांप्लेक्स की दुकानें सुबह 11 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी ( 25 फीसदी कर्मियों और 30 फीसदी ग्राहक की अनुमति)।
- बैंक 10 से 2 बजे तक खुलेंगे।
- पेट्रोल पंप, एलपीजी डीलर, मीडिया, केबल आपरेटर, स्टाक मार्केट पहले की तरह खुलेंगे। स्टेडियम बिना दर्शकों के खुलेंगे।
यहां अभी राहत नहीं
- सभी स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, पालीटेक्नीक, आंगनबाड़ी एवं शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।इंट्रास्टेट लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, इंट्रा-स्टेट बस सेवा, जल परिवहन बंद रहेंगे ( सिर्फ कर्मियों की ट्रेन सेवा, आपातकालीन कर्मियों के वाहनों को छोड़कर)
- निजी वाहन, आटो, टैक्सी बंद रहेंगे(सिर्फ अस्पताल, नर्सिंग होम, डायगोनस्टिक सेंटर, एयरपोर्ट, टर्मिनल प्वाइंट, मीडिया हाउस जाने के लिए छोड़कर)
- सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरजंक का समूह में आयोजन पर रोक रहेगी।
- सिनमे हाल, जिम, ब्यूटी पार्लर, स्पा, स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे।