खुलेंगे मनोरंजन पार्क, स्मारक, कल-कारखानों व कार्यालयों में उपस्थिति में भी राहत
बंगाल मिरर, कोलकाता: लोकल ट्रेनों को छोड़कर लगभग हर चीज के लिए छूट दी गई है. राज्य सरकार ने सोमवार को एक और अधिसूचना जारी कर कई और मामलों में रियायतों की घोषणा की. नवान्ना की ओर से प्रकाशित नई गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार से 50 फीसदी विजिटर्स के साथ म्यूजियम और एम्यूजमेंट पार्क खोल दिए जाएंगे. वहीं, सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को कोरोना नियमों के तहत शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा, विनिर्माण उद्योग के मामले में, 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम शुरू किया जा सकता है, नबन्ना ने कहा। नई अधिसूचना के अनुसार यह निर्देश 18 अगस्त से प्रभावी होगा।
इससे पहले राज्य सरकार ने रात्रि कर्फ्यू की समय सीमा में ढील दी थी। बार, रेस्तरां और दुकानों का विस्तार किया गया। पिछले शुक्रवार को राज्य ने जानकारी दी थी कि अब से राज्य में दुकानें, बार और रेस्तरां रात 10:30 बजे तक खुले रहेंगे. पहले यह छूट रात 8 बजे तक थी। यह छूट 15 अगस्त से प्रभावी है। हालांकि, रात 10:30 बजे के बाद, बार-रेस्तरां को किसी भी तरह से खुला नहीं रखा जा सकता है, नबन्ना ने कहा। क्योंकि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू अभी भी प्रभावी है। वहीं, सिनेमा हॉल, थिएटर, थिएटर के साथ स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स स्टेडियम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे।