Asansol कोर्ट में मारपीट के मामले में 7 साल बाद हुई सजा, फैसला आपको चौंका देगा
बंगाल मिरर, एस सिंह(क्राइम रिपोर्टर), आसनसोल : आसनसोल कोर्ट में मारपीट को लेकर एक मामला सात साल तक चला। सात साल बाद मामले का फैसला आया, चार आरोपियों को सजा भी सुनाई गई। सजा ऐसी की आप भी आश्चर्यचकित रह जायेंगे। जामुड़िया थाना इलाके में सात साल पहले हुई मारपीट की घटना में आसनसोल कोर्ट के अतिरिक्त सेशन जज के न्यायालय में गुरुवार को मामले में चार आरोपितों के दोषी साबित होने पर सजा सुनाई गई। न्यायाधीश साकेत झा ने मामले के चार आरोपितों मृणाल कांति खां, राजेश खां, परेश खां एवं सुकुमार मंडल को पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना की सजा दी, इसका भुगतान न करने पर सात दिनों की जेल होगी।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता दीप मिश्रा ने बताया कि 14 जून 2014 को डा. अरुप खां एवं उनके परिजनों के साथ जमीन विवाद को लेकर मृणाल कांति खां, राजेश खां, परेश खां एवं सुकुमार मंडल ने मारपीट किया था। जिसके बाद डा. खां समेत अन्य जख्मी हो गये थे। इसके बाद उन्होंने जामुड़िया थाने में मामला दर्ज कराया था। आसनसोल कोर्ट में मामला संख्या 374/15 के तहत सुनवाई हुई। इस मामले में स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक समेत छह ने गवाही दी। सरकारी वकील मामले में प्रबीर चट्टराज थे। गुरुवार को न्यायाधीश साकेत झा ने सजा का ऐलान किया।