RPF जवानों को ड्यूटी से पहले बताना होगा जेब में कितना है कैश, रेल मंत्रालय का आदेश
बंगाल मिरर, कुमार पप्पू : भारतीय रेलवे में सुरक्षा बल RPF में किसी भी स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार की सभी संभावनाओं को समाप्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है. रेलवे मंत्रालय ने सभी चीफ सिक्युरिटी कमिश्नर्स/आरपीएफ को निर्देश जारी किया गया है. ट्रेन एस्कॉर्ट से लेकर पेट्रोलिंग ड्यूटी और पब्लिक कॉन्टेक्ट ड्यूटी से पहले रजिस्टर एवं मूवमेंट ऑर्डर में प्राइवेट कैश डिक्लेरेशन को अनिवार्य कर दिया गया है. नए रेल मंत्री (Rail Minister) के पद संभालने के बाद रेलवे में जहां पिछले दिनों बड़े लेवल पर जोनल रेलवे महाप्रबंधकों (Zonal Railways GMs) और डिविजनल रेलवे मैनेजरों (DRMs) का ट्रांसफर कर सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए थे. वहीं रेलवे में सिक्युरिटी फोर्स में किसी भी लेवल पर होने वाले भ्रष्टाचार की सभी संभावनाओं को समाप्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. रेल मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं जिनको सभी मुख्य सुरक्षा आयुक्त ( आरपीएफ) को सख्ती से लागू कराना अनिवार्य होगा.




आरपीएफ महानिदेशक की ओर से सभी मुख्य सुरक्षा आयुक्त ( आरपीएफ) को सिक्युरिटी सर्कलुर जारी किया गया है. ट्रेन एस्कॉर्ट से लेकर पेट्रोलिंग ड्यूटी और पब्लिक कॉन्टेक्ट ड्यूटी से पहले रजिस्टर एवं मूवमेंट ऑर्डर में प्राइवेट कैश डिक्लेरेशन (Private Cash) को अनिवार्य करने के आदेश दिए गए हैं.
आरपीएफ महानिदेशक कुमार राजेश चंद्रा की ओर से जारी किए गए आदेशों में साफ और स्पष्ट किया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल के जवान जब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो इससे पहले उनको अपना प्राईवेट कैश की घोषणा करना अनिवार्य होगा.
महानिदेशक की ओर से जारी किए सिक्युरिटी सर्कुलर का अनुपालन कराने का सख्त आदेश सभी जोनल रेलवे, आरपीएसएफ, मेट्रो रेल/कोलकाता और कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अलावा सभी प्रोडेक्शन यूनिट्स, कोर, कंस्ट्रक्शन, आरडीएसओ के साथ-साथ निदेशक/जेआर आरपीएफ अकेडेमी/लखनऊ और निदेशक/आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर, एमएलवाई व केजीपी के सभी चीफ सिक्युरिटी कमिश्नर्स को दे दिए गए हैं.
सर्कुलर में निर्देश देते यह भी कहा गया है कि यूं तो आरपीएफ जवानों (RPF Staff) के प्राईवेट कैश डिकलेरेशन (को लेकर समय-समय पर इससे संबंधित आदेश जारी किए जाते रहे हैं. लेकिन अब इसमें और कुछ कदमों को शामिल करते हुए नियमों को सख्त बनाया जा रहा है.
सर्कुलर में 9 प्वाइंट को शामिल किया गया है और फील्ड स्टॉफ पर सख्ती से अनुपालन कराने के आदेश दिए गए हैं जोकि निम्न प्रकार से हैं:-
. आरपीएफ स्टॉफ आम लोगों की आवाजाही वाले यानी मॉस कॉन्टेक्ट एरिया में ज्यादा संपर्क में रहते हैं. उन सभी को अपनी ड्यूटी रिपोर्टिंग से पहले अपने प्राईवेट कैश को घोषित करना अनिवार्य होगा. अपने साइन के साथ विशेष रजिस्टर में प्राईवेट कैश की डिटेल शब्दों और अंकों दोनों में यह घोषणा करना अनिवार्य होगा.
2. मॉस कॉन्टेक्ट एरिया जिसमें ट्रेन एस्कॉर्टिंग, प्लेटफॉर्म ड्यूटी, पीआरएस/बुकिंग काउंटर ड्यूटी, स्क्रैप डिलीवरी विटनेंसिंग, स्टॉफ अटेंडिंग ऑक्शन/टेंडर ड्रापिंग, सर्कुलेटिंग एरिया/पार्किंग लॉट्स ड्यूटी, वर्कशॉप गेट्स ड्यूटी, गुड्स शैड ड्यूटी, पार्सल ऑफिस ड्यूटी, सीएंडडब्ल्यू साइडिंग ड्यूटी, सेंट्रल स्टोर्स गेट ड्यूटी, सील चैकिंग ड्यूटी और छापेमारी/तलाशी/विशेष अभियान जहां आरपीएफ स्टॉफ को नियुक्त किया जाता है, या जहां पैसेंजर, बिजनेसमैन या आम आदमी आरपीएफ स्टॉफ के कॉन्टेक्ट में आता है. उस स्टॉफ की प्राईवेट कैश डिटेल को रजिस्टर में दर्ज कराना अनिवार्य है.
3. इसके अलावा उस आरपीएफ स्टॉफ का प्राईवेट कैश डिक्लरेशन रजिस्टर और मूवमेंट आर्डर दोनों में रिकॉर्ड दर्ज कराना अनिवार्य होगा जोकि ट्रेन एस्कॉर्ट ड्यूटीज/पेट्रोलिंग ड्यूटीज पर तैनात किए जाएंगे.
4. इसके अतिरिक्त स्थिर ड्यूटी (स्टेटिक ड्यूटी) और मोबाइल ड्यूटी के लिए तैनाती पर स्टॉफ के लिए कैश साथ रखने की भी लिमिट निर्धारित की गई है. स्टेटिक ड्यूटी पर तैनात होने वाले आरपीएफ स्टॉफ के लिए सिर्फ 750 रुपए कैरी करने की अनुमति होगी. वहीं ट्रेन एस्कॉर्ट और पेट्रोलिंग ड्यूटी आदि के लिए मोबाइल ड्यूटी करने वाले स्टॉफ के लिए 2,000 रुपए कैरी करने की लिमिट रखी गई है.
5. लिमिट से ज्यादा कैश रखने वाले आरपीएफ/आरपीएसएफ स्टॉफ को प्राईवेट कैश डिक्लेरेशन रजिस्टर में इसका उद्देश्य भी स्पष्ट करना अनिवार्य होगा. वहीं, इस तरह के कैश को ऑन ड्यूटी सुपरवाइजर/ऑफिसर को वेरिफाई करना होगा. अघोषित कैश रखने पर और इन निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले स्टॉफ कर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
6. वहीं मॉस कॉन्टेक्ट एरिया में तैनात रहने वाले रेलवे सुरक्षा स्पेशल बल स्टॉफ की तैनाती करने को लेकर पोस्ट कमांडर प्राईवेट कैश को डिक्लेरेशन की औपचारिकताओं को सुनिश्चित कराने का काम करेंगे. इसके साथ ही आरपीएफ के निरीक्षण और कंट्रोल के तहत कार्य करने वाले होम गार्ड्स और सहायक बल सदस्यों (महाराष्ट्र सुरक्षा बल की तरह) की तैनाती करते हुए भी यह सभी निर्देश अमल में लाए जाएंगे.
आरपीएफ स्टॉफ के ड्यूटी पर तैनाती के दौरान एएससी रैंक के अधिकारियों और उच्चाधिकारियों द्वारा सरप्लस कैश के लिए नियमित औचक निरीक्षण आयोजित किए जाएं. वहीं इस दौरान असामान्य वसूली की स्थिति में उचित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
8. चीफ सिक्युरिटी कमिश्नर्स (CSCs) लेवल पर उच्च अधिकारियों द्वारा हर माह चैकिंग का रिव्यू किया जाएगा.
9. इस तरह के निर्देशों के अनुपालन में सभी पीसीएससी माहवार चार्टर में आईवीजी टीमों की चैकिंग भी शामिल की जानी चाहिए. रेलवे बोर्ड आईवीजी टीम भी इसको लेकर औचक निरीक्षण करेगी.