LatestWest Bengal

Lakhir Bhandar को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

बंगाल मिरर, कोलकाता : Lakhir Bhandar को लेकर सरकार का बड़ा फैसला । राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार( Lakshmir Bhandar Scheme) के लिए नियमों को सरल बनाया है। अब से  स्वास्थ्य साथी कार्ड, आधार कार्ड या जाति प्रमाणपत्र के कारण  कोई भी इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। यदि किसी को लाभ के लिए पात्र माना जाता है, तो नाम लक्ष्मी भंडार परियोजना के लिए पंजीकृत किया जा सकता है।
स्वास्थ्य साथी कार्ड सहित इन दस्तावेजों के बिना लक्ष्मी भंडार परियोजना के लिए आवेदन इतने दिनों तक नहीं भेजा जा सकता था। इस कारण कई आवेदन अधूरे रह गए। इसलिए राज्य प्रशासन के सूत्रों के अनुसार इस नियम का सरलीकरण लाया गया है।

Lakhir Bhandar

यदि किसी को स्वास्थ्य भागीदार कार्ड या जातीय प्रमाण पत्र या आधार कार्ड नहीं मिला है, लेकिन उनकी अन्य जानकारी सत्यापित है और उन्हें परियोजना का लाभ लेने के लिए पात्र माना जायेगा, तो जिले Lakhir Bhandar के लिए अनुमोदन कर सकेंगे। महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने  यह गाइडलाइन जारी की है।आसनसोल नगरनिगम इलाके में जिनलोगों को लक्ष्मी भंडार आवेदन में परेशानी हुई है वह नीचे दिये गये बोरो के आधार पर अपने-अपने क्षेत्र में जाकर आवेदन की समस्या को दूर करा सकते हैं।


राज्य में तीसरी बार सत्ता में आने से पहले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने Lakhir Bhandar नामक एक परियोजना का वादा किया था। उन्होंने पिछले अगस्त में कहा था कि सितंबर से बंगाल की महिलाओं को ‘लक्ष्मी भंडार’ परियोजना से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. लेकिन उससे पहले नाम दर्ज कराना होता है। राज्य ने अगस्त में एक बार फिर उनके लिए दुआरे  सरकार अभियान चलाया. इस परियोजना के माध्यम से मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की थी, अगस्त और अक्टूबर में एक करोड़ महिलाओं को राशि का भुगतान भी किया जा चुका है


उल्लेखनीय है कि Lakhir Bhandar योजना के प्राप्तकर्ताओं की संख्या  एक करोड़ को पार कर गई है। सितंबर और अक्टूबर में एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में पैसा आर गया है. इस परियोजना पर राज्य सरकार अब तक 1,072 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी ने जिलाधिकारी को शेष 59 लाख महिलाओं के खातों में धनराशि शीघ्र पहुंचाने का निर्देश दिया है.
इस योजना से किसी भी महिला को लाभ होगा। हालांकि, नवान्ना की ओर से बताया गया था कि लक्ष्मी भंडार परियोजना में शामिल होने के लिए एक स्वास्थ्य कार्ड, आधार कार्ड और  जाति का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, यदि कोई दूसरी जाति का है. इस बार राज्य सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक उस नियम में थोड़ी ढील दी गई है.


इस योजना से 25 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह और सामान्य महिलाओं के लिए 500 रुपये प्रति माह उनके बैंक खातों में दे रही है। हालांकि पूजा के मौके पर एक साथ Lakhir Bhandar 2 महीने का पैसा दिया गया है.

Sail Wage REVISION News Today : INTUC समेत 3 यूनियनों ने MOU किया साइन, इंटक का दावा वेतन में 10 से 28 हजार की वृद्धि CITU, BMS की ना

News Editor

Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *