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Bengal में भी Diwali पर जलायें Green पटाखे, Supreme Court ने Highcourt का फैसला पलटा !

बंगाल मिरर, एस सिंह ः Bengal में भी Diwali पर जलायें Green पटाखे, Supreme Court ने Highcourt का फैसला पलटा ! दीवाली पर पटाखों पर रोक से मायूस लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब बंगाल के लोग भी कालीपूजा और दीवाली में आतिशबाजी कर सकते हैं। लेकिन पटाखे पर्यावरण के अनुकूल होने पर ही अनुमति दी जाएगी। ABP Digital की खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि प्रदूषण की रोकथाम और चरम स्थितियों का हवाला देते हुए, पश्चिम बंगाल में कालीपूजा या दिवाली में आतिशबाजी नहीं की जा सकती है।  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसले को पलट दिया। लेकिन पर्यावरण के अनुकूल पटाखों को पहचानने का तरीका क्या है? यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ग्रीन पटाखों को साधारण पटाखों से कैसे अलग किया जा सकता है।

supreme court file photo
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Bengal में भी Diwali इससे पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रदूषण और आपातकाल के कारण का हवाला देते हुए रोशनी अली नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका के मद्देनजर राज्य में आतिशबाजी के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण के अनुकूल पटाखों को जलाने पर राजी हो गया था। यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पर्यावरण के अनुकूल पटाखों को जलाने की अनुमति दे दी है। पटाखा कारोबारियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि दिवाली और कालीपूजा में त्योहारी सीजन के दौरान पर्यावरण के अनुकूल आतिशबाजी की जा सकती है।

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