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Asansol समेत बाकी निकायों में कब तक होगा मतदान, हाईकोर्ट को बताया राज्य सरकार ने

बंगाल मिरर, कोलकाता : पश्चिम बंगाल में सभी नगर पालिकाओं के लिए मतदान 30 अप्रैल तक होगा। राज्य के महाधिवक्ता सौमेंद्रनाथ मुखर्जी ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही।  गुरुवार दोपहर राज्य चुनाव आयुक्त सौरव दास ने 19 दिसंबर को कोलकाता में होने वाले चुनाव पूर्व के लिए अधिसूचना जारी की. भाजपा केे निकाय वोट से संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य की सभी नगर पालिकाओं में मतदान के बजाय कोलकाता नगर पालिका के लिए अलग-अलग चुनाव नोटिस जारी किए गए थे.
कुछ हफ़्ते पहले, भाजपा नेता प्रताप बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। मुद्दा यह था कि राज्य की सभी नगर पालिकाओं के पास एक साथ वोट क्यों नहीं कराये जा रहे  पिछले मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग के वकील से पूछा, ”सभी नगर पालिकाएं एक साथ मतदान क्यों नहीं कर रही हैं?”

18 नवंबर को, राज्य चुनाव आयोग के वकील पार्थसारथी सेनगुप्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि जब तक जनहित याचिका लंबित है, तब तक चुनाव का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। भाजपा की वकील पिंकी आनंद ने गुरुवार को प्रताप और एक अन्य जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि आयोग ने कहा था कि वे कोविड स्थिति के लिए एक साथ मतदान नहीं करना चाहते हैं. त्रिपुरा में वोटिंग हो रही है. वोट पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसा कहने के बाद भी अधिसूचना क्यों जारी की गई?” उन्होंने आयोग की अधिसूचना को स्थगित करने की भी मांग की।
मुख्य न्यायाधीश ने उस समय जानना चाहा, बाकी नगर पालिकाओं का मतदान कब होगा? वह जानना चाहते हैं तब राज्य के महाधिवक्ता ने उस समय अदालत को बताया था कि कोलकाता में कोरोना स्थिति   में सुधार से पहले मतदान हो रहा था. सभी नगर पालिकाओं में चरणबद्ध तरीके से 30 अप्रैल तक मतदान होगा।

Kolkata Municipal Election अधिसूचना जारी, 19 को वोट 21 को फैसला संभव