Kolkata चुनाव पर रोक नहीं, बाकी चुनाव भी एक साथ हो, हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 23 को
बंगाल मिरर, कोलकाता : कोलकाता नगर निगम चुनाव समय पर होंगे। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मतदान स्थगित करने से न कर दिया। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने बुधवार को नगरनिगम वोट मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि आयोग शेष नगर पालिकाओं में जल्द से जल्द मतदान करेगा। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। उधर, केंद्रीय बलों के खिलाफ मामले की सुनवाई भी टाल दी गई। मामले की गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। सुनवाई जस्टिस राजशेखर मंथा की सिंगल बेंच में होगी।




बीजेपी ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर राज्य की सभी नगर पालिकाओं में एक साथ वोट की मांग की थी. साथ ही उन्होंने मांग की कि राज्य चुनाव आयोग को कोलकाता समेत राज्य के चुनावों में ईवीएम के साथ वीवीपैट होना चाहिए. आयोग की ओर से इस मामले को अदालत में उठाया गया, जिसमें कहा गया कि एम1 और एम2 ईवीएम में वीवीआईपीएटी की सुविधा नहीं है। M3 EVM में VVPAT की सुविधा है, जिसका इस्तेमाल केवल लोकसभा और विधानसभा वोटों में होता है। M1 और M2 EVM का उपयोग लगभग सभी स्थानीय चुनावों में किया जाता है, जैसा कि लगभग सभी राज्यों में चुनाव पूर्व में होता है।
कोर्ट का सवाल राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के लिए था कि सभी नगर पालिकाएं एक साथ मतदान क्यों नहीं कर रही हैं? जवाब में आयोग ने कहा कि ईवीएम की कमी है। उसके बाद कोर्ट ने सवाल किया कि फिर ईवीएम दूसरे राज्य से क्यों नहीं लाई गई? जवाब में आयोग के वकील ने कहा कि प्रयास भी किया गया. लेकिन ईवीएम अरुणाचल प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य से उपलब्ध नहीं है।