West Bengal

Municipal Election  को लेकर आयोग पर हाईकोर्ट की अवमानना का मामला

बंगाल मिरर, कोलकाता : Municipal Election  को लेकर आयोग पर हाईकोर्ट की अवमानना का मामला राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में अवमानना ​​का मामला दर्ज किया गया है। वादी के अनुरोध पर कोविड संकट  में अदालत ने चार नगर पालिकाओं के चुनाव में चार से छह सप्ताह की देरी का सुझाव दिया। लेकिन आयोग ने इसका पालन नहीं किया।
यह मामला मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ में दायर किया गया है।

वादी के वकील विक्रम बंद्योपाध्याय ने अदालत से कहा, “इस संबंध में फैसले पर पुनर्विचार के लिए सात दिन बीत चुके हैं। उसके बाद भी आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया.”उनका सवाल है, ”आयोग ने अदालत द्वारा तय की गई समय सीमा की अनदेखी कर चुनाव कराने का फैसला क्यों किया?”


गौरतलब है कि राज्य की चार नगर पालिकाओं में 22 जनवरी को मतदान होना था। लेकिन कोविड की स्थिति में चुनाव रोकने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. अदालत ने आयोग को इस पर विचार करने की सलाह दी कि क्या कोरोना स्थिति को देखते हुए मतदान में चार से छह सप्ताह की देरी हो सकती है। आयोग ने कहा कि अदालत की सलाह के बाद मतदान स्थगित किया गया। लेकिन तीन सप्ताह के लिए। हाईकोर्ट में आयोग खिलाफ अवमानना ​​का मामला दर्ज किया गया।

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