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Anubrata Mondal : हाईकोर्ट से झटका

बंगाल मिरर, एस सिंह : पशु तस्करी मामले ( Cattle Smuggling Case ) में बीरभूम के दबंग तृणमूल जिलाध्यक्ष  अनुब्रत मंडल ( Anubrata Mondal ) को झटका लगा है कलकत्ता उच्च न्यायालय ( Calcutta High Court ) ने उन्हें ‘सुरक्षा’ नहीं दी। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने मंगलवार को एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा जाए। दूसरे शब्दों में, अगर केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा तलब किया जाता है, तो इस बार उन्हें सीबीआई (CBI) के पास जाना होगा।

हाईकोर्ट से झटका

पशु तस्करी के मामलों में सीबीआई ने अनुब्रत को चार बार नोटिस जारी किया था। लेकिन उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, इस डर से कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पहले न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने अनुब्रत रक्षा कवच की याचिका खारिज कर दी थी।
इससे पहले एकल पीठ की सुनवाई में अनुब्रत मंडल के वकील विवेक तन्खा ने कहा, ”कई मामलों से पता चला है कि सीबीआई ने कई लोगों को गवाह के तौर पर बुलाया और गिरफ्तार किया है.” अगर इस मामले में ऐसी कोई मंशा नहीं है तो सीबीआई को कोर्ट के सामने सफाई दें। वे सिर्फ बयान दर्ज करेंगे और उसे जारी करेंगे। अनुब्रत को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा,

 “न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा।” अदालत को बार-बार ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। किसी भी जांच में कोर्ट इस तरह से सीबीआई के हाथ नहीं बांध सकती।

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Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

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