West Bengal

SSC नियुक्ति में भ्रष्टाचार की जांच CBI ही करेगी, पूर्व शिक्षा मंत्री को शाम तक हाजिर होने का निर्देश

बंगाल मिरर, कोलकाता : ( West Bengal News ) एसएससी की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के एक मामले में एकल पीठ द्वारा फैसला सुनाया गया था। खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। खंडपीठ ने बाग कमेटी की रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी। फैसले के मुताबिक सीबीआई मामलों की जांच करेगी। खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति आनंद कुमार मुखर्जी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। विवादास्पद रूप से नियोजित लोगों के वेतन में कटौती या वापसी का निर्णय लेने में कुछ भी गलत नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व शिक्षा मंत्री पर्थ चटर्जी को एसएससी भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई के सामने पेश होने को कहा है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि अगर वह शाम छह बजे तक नहीं जाती है तो पार्थ को हिरासत में ले लें।


न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने एसएससी के ग्रुप-डी, ग्रुप-सी और कक्षा IX-X शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार के कुल सात मामलों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया। हालांकि, बाद में डिवीजन बेंच में मामलों को स्थगित कर दिया गया था। बाद में खंडपीठ ने पूर्व न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। यह कमेटी भर्ती मामलों की जांच कर रही है।

बाग समिति स्कूल में ग्रुप-सी और ग्रुप-डी स्टाफ की भर्ती पर डिवीजन बेंच को रिपोर्ट करती है। बाग कमेटी के वकील अरुणाव बंद्योपाध्याय ने अदालत को बताया कि ग्रुप-सी के पदों पर 381 लोगों को गलत तरीके से नियुक्त किया गया था। इनमें से 222 ने परीक्षा नहीं दी। बाकी पास नहीं हुआ। बाग कमेटी ने खंडपीठ को यह भी बताया कि ग्रुप-डी के पदों पर 624 लोगों को अवैध रूप से नियुक्त किया गया है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व शिक्षा मंत्री पर्थ चटर्जी को एसएससी भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई के सामने पेश होने को कहा है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि अगर वह शाम छह बजे तक नहीं जाती है तो पर्थ को हिरासत में ले लें।

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